ASANSOL

Lala के तीन सहयोगियों का पूजा से पहले मिली बड़ी राहत

बंगाल मिरर, आसनसोल : कोयला तस्करी मामले में सशर्त जमानत पर चल रहे अनूप माजी उर्फ लाला के तीन सहयोगी मंगलवार सुबह आसनसोल की विशेष सीबीआई अदालत में पेश हुए. तीनों के नाम जयदेव मंडल, निरोद बरन मंडल और नारायण खेरका उर्फ नंदा हैं। लाला के एक अन्य साथी, गुरुपद माजी को भी इस दिन आसनसोल में सीबीआई को विशेष उपस्थिति देनी थी। लेकिन गुरुपद को बाद में ईडी ने इस मामले में पूछताछ के लिए दिल्ली तलब किया और कुछ महीने पहले गिरफ्तार कर लिया। तब से वह दिल्ली जेल में है। कुछ दिनों के लिए उन्हें पैरोल मिला था।

गौ तस्करी CBI चार्जशीट

इस दिन आसनसोल की विशेष सीबीआई अदालत में न्यायाधीश राजेश चक्रवर्ती ने गुरुपद माजी को छोड़कर जमानत को बरकरार रखा था. हालांकि, जमानत देते समय अदालत ने उन्हें जो शर्तें दी थीं उनमें से कुछ में ढील दी गई है या उन्हें कम कर दिया गया है. उस दिन सीबीआई के वकील ने तीनों की जमानत का विरोध किया और शर्तों में ढील का. लेकिन, इसे स्वीकार नहीं किया गया। न्यायाधीश ने आदेश दिया कि वे पश्चिम बंगाल में कहीं भी जा सकते हैं, सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक अपने कार्यालय में रह सकते हैं और सप्ताह में दो बार निजाम पैलेस में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब सीबीआई उन्हें बुलाती है तो उन्हें वहां जाना पड़ता है।

पहले जमानत की शर्त थी कि वे पश्चिम बर्दवान जिले में प्रवेश नहीं कर सकते, वे घर से कहीं नहीं जा सकते और उन्हें एक निश्चित दिन में एक बार सीबीआई के सामने पेश होना पड़ता है।
जज ने इन तीनों को 11 नवंबर को दोबारा कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया.
गौरतलब है कि 28 सितंबर 2021 को सीबीआई ने जयदेव मंडल समेत चार लोगों को कोयला तस्करी मामले में पूछताछ के लिए निजाम पैलेस बुलाया था. 56 दिन बाद 23 नवंबर 2021 को उन्हें जमानत मिल गई। इस साल जुलाई में सीबीआई ने आसनसोल की विशेष सीबीआई अदालत में कोयला तस्करी मामले में 41 लोगों के खिलाफ पहला आरोपपत्र दाखिल किया था. उनमें से चार हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के संरक्षण के चलते सीबीआई अभी तक लाला को गिरफ्तार नहीं कर पाई है.

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