ASANSOL

Sehgal Hossain से ED करेगी पूछताछ, कोर्ट ने दी मंजूरी

बंगाल मिरर, एस सिंह, आसनसोल : आसनसोल की विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश राजेश चक्रवर्ती ने बीरभूम जिला तृणमूल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनुब्रत मंडल के अंगरक्षक सहगल हुसैन को को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। न्यायाधीश राजेश चक्रवर्ती ने आदेश दिया कि इस मामले की अगली सुनवाई 5 नवंबर को होगी। आसनसोल जेल से गौ तस्करी के मामले में गिरफ्तार अनुब्रत मंडल के अंगरक्षक सहगल हुसैन को गुरुवार सुबह आसनसोल की सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किया गया। हालांकि कोर्ट रूम में सहगल हुसैन की ओर से कोई वकील मौजूद नहीं था। इसलिए जमानत की अर्जी नहीं दी गई। स्वाभाविक रूप से, कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिए न्यायाधीश राजेश चक्रवर्ती ने सहगल हुसैन को जेल भेजने का आदेश दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 5 नवंबर को होगी।

हालांकि, इस मामले के जांच अधिकारी या आईओ और सीबीआई के वकील राकेश कुमार के साथ सीबीआई के दो अधिकारी कोर्ट पहुंचे। गौरतलब है कि इससे पहले 15 सितंबर को सहगल हुसैन को आसनसोल की विशेष सीबीआई अदालत में गौ तस्करी के मामले में पेश किया गया था। 29 सितंबर को सहगल ने 112 दिन जेल की हिरासत में पूरे किए। उन्हें 36 दिन और जेल में रहना होगा। क्योंकि उस दिन उनकी जमानत पर सुनवाई नहीं हुई थी।

इसी बीच एक अन्य केंद्रीय एजेंसी को गौ तस्करी मामले में ईडी की जांच में सहगल हुसैन से पूछताछ करने की इजाजत मिल गई। कुछ दिन पहले ईडी की ओर से उनके वकील आसनसोल जेल में सहगल से पूछताछ के लिए सीबीआई की विशेष अदालत में आवेदन किया था। न्यायाधीश राजेश चक्रवर्ती ने याचिका को स्वीकार कर लिया। सहगल से पूछताछ के लिए ईडी के अधिकारी सुबह से शाम के बीच कभी भी आसनसोल जेल जा सकते है। ईडी अधिकारी अगर पूछताछ के दौरान जेल के अंदर कुछ भी ले जाना चाहते हैं, तो उन्हें जेल अधीक्षक की अनुमति लेनी होगी।

गौरतलब है इससे पहले ईडी ने गौ तस्करी मामले की जांच में सहगल को अपनी हिरासत में लेने और उससे आसनसोल जेल में पूछताछ करने के लिए दिल्ली की अदालत में आवेदन किया था। लेकिन दिल्ली कोर्ट के जज ने इसे खारिज कर दिया। अदालत को निचली अदालत या उस अदालत में जाने के लिए कहा गया जहां सीबीआई का मामला लंबित है। आवेदन करने के लिए। कुछ दिन पहले ईडी के दो वकीलों ने आसनसोल की विशेष सीबीआई अदालत में जज से मुलाकात की थी। तभी ईडी को सहगल से पूछताछ की इजाजत मिली। हालांकि इससे पहले ईडी ने सहगल की मां और पत्नी को पूछताछ के लिए दिल्ली तलब किया था।

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