ASANSOL

Sehgal Hossain की गिरफ्तारी को लेकर आसनसोल में हाई वोल्टेज ड्रामा

गौ तस्करी मामले में ईडी ने की जेल में सहगल से की 4 घंटे पूछताछ, ईडी ने किया गिरफ्तारी का दावा

कोर्ट ने ईडी की याचिका पर सुनवाई करने से किया इनकार, अगली तिथि पर आने का आदेश

बंगाल मिरर, एस सिंह, आसनसोल : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आसनसोल जेल में चार घंटे से अधिक समय तक पूछताछ के बाद सहगल हुसैन को गौ तस्करी मामले में गिरफ्तार क करने का दावा किया लेकिन इस मामले को लेकर कोर्ट में हाई वोल्टेज ड्रामा की स्थिति बनी रही एक और कोर्ट ने ईडी की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया कोर्ट ने इसके लिए विभिन्न कारणों का हवाला दिया कोर्ट ने अगली तिथि को ईडी को याचिका दायर करने के लिए कहा . ईडी ने जांच में सहयोग न करना आरोप बीरभूम के तृणमूल जिलाध्यक्ष अनुव्रत मंडल के पूर्व अंगरक्षक सहगल पर लगाया है ।

File photo



सहगल को सीबीआई ने गौ तस्करी मामले में गिरफ्तार किया था। कोर्ट के आदेश पर वह आसनसोल जेल में था। ईडी के मामले में शुक्रवार को सहगल से जेल में पूछताछ की गई थी. बार-बार पूछताछ के बाद ईडी उसे गिरफ्तार कर सकती है। ईडी सूत्रों के मुताबिक, उन्हें आसनसोल की स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा। जहां हिरासत में लेने के लिए आवेदन करेगी

कथित तौर पर यह जानने के लिए जांच शुरू हुई कि एक साधारण सरकारी कर्मचारी सहगल को इतने करोड़ रुपये कैसे मिले। ईडी के सूत्रों के मुताबिक, वह जांच में सहयोग नहीं कर रहा था। यह भी दावा किया जाता है कि वह ईडी अधिकारियों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। इस संदर्भ में जांचकर्ताओं ने आसनसोल से दिल्ली अधिकारियों से बात की। सहगल को गिरफ्तार करने का फैसला दिल्ली से हरी झंडी मिलने के बाद ही लिया जाएगा कहा जा रहा है कि ईडी सहगल को अपनी हिरासत में लेकर आगे की पूछताछ करना चाहता है. यदि हां, तो क्या उन्हें दिल्ली ले जाया जाएगा?

इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय के सहायक निदेशक पंकज कुमार ने याचिका दायर की थी सहगल हुसैन को ईडी उसको दिल्ली ले जाने के लिए उन्होंने अपने वकील अपने वकील अभिजीत भद्र के माध्यम से प्रोडक्शन वारंट के साथ साथ के साथ सथ ट्रांजिट रिमांड के लिए आवेदन दिया था जिसे न्यायधीश रत्ना दे विश्वास ने समय का अभाव बताते हुए कहा कि क्योंकि 3:30 बज रहा है मैं 80 बेल पिटीशन सुनकर अभी जेल को किस हिसाब से निर्देश दू आसनसोल जेल 5:00 बजे बंद हो जाएगा और यदि 5:00 बजे तक प्रेडिक्शन नहीं हुआ तो वह आरोपी कहां जाएगा दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि मूल दस्तावेज सीबीआई अदालत में पड़ा हुआ है बिना मूल दस्तावेज देखे हुए इस विषय पर कुछ भी टिप्पणी करने से इनकार किया ।

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