ASANSOL

हाईकोर्ट ने कहा  अभिषेक की पत्नी रूजिरा और साली मेनका से जुड़े मामले की  जांच जल्द समाप्त करें

बंगाल मिरर, कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय ( Calcutta High court ) ने अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा नरूला ( Rujira Narula ) और  साली  मेनका गंभीर की  जांच जल्द पूरी करने को कहा। न्यायमूर्ति टीएस शिवज्ञानम और न्यायमूर्ति हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने केंद्र सरकार के सीमा शुल्क वकील से कहा, “दो साल से जांच कर रहे हैं! जल्द जांच जांच पूरी करें।” शुक्रवार को जब मामला सुनवाई के लिए आया तो केंद्र सरकार के एक वकील ने कहा कि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल दिल्ली से नहीं आ सके एक और मामले में फंस गये। इसलिए इन कुछ दिनों को टाल दें। मामले की सुनवाई दिसंबर में होगी।

अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा नरूला और साली  मेनका गंभीर के खिलाफ दो साल पहले दर्ज मामले में सीमा शुल्क विभाग ने कानूनी कार्यवाही फिर से शुरू की। केंद्रीय एजेंसी ने उन पर सोने की तस्करी का आरोप लगाया। सूत्रों के अनुसार, हाल ही में सीमा शुल्क विभाग ने इस मामले पर कलकत्ता उच्च न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया। ऐसे में गुरुवार को जस्टिस टीएस शिवगनम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ के समक्ष मामले को सूचीबद्ध किया गया। हालांकि गुरुवार को सुनवाई नहीं हुई। मामले की शुक्रवार को फिर सुनवाई हुई। हालांकि इससे पहले उच्च न्यायालय की खंडपीठ के आदेश से रुजिरा और मेनका को राहत मिली थी।

16 मार्च 2019 को रूजिरा और मेनका देर रात बैंकॉक से कोलकाता एयरपोर्ट पर उतरे। सीमा शुल्क विभाग के अनुसार, उन्हें 2 किलो सोने के साथ पकड़ा गया था। बाद में बिधाननगर पुलिस दो लोगों को वीआईपी की पहचान के साथ ग्रीन कॉरिडोर के जरिए वहां से ले आई। हालांकि, उन्होंने इन सभी आरोपों का खंडन किया। करीब 6 दिन बाद 22 मार्च को कस्टम विभाग ने उनके खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई. बाद में वे रुजिरा और मेनका को बुलाते हैं। उन्हें उस वर्ष 8 अप्रैल को दोपहर में कोलकाता के स्ट्रैंड रोड स्थित कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया था।

अभिषेक की पत्नी और साली ने सीमा शुल्क विभाग की कार्रवाई के खिलाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। पहले तो उन्हें एक ही बेंच पर थोड़ी राहत मिली। सीमा शुल्क विभाग उस आदेश को चुनौती देते हुए खंडपीठ के पास गये। 2020 में हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने कुछ दिनों के लिए सीमा शुल्क कार्यालय में पेश नहीं होने का अंतरिम आदेश दिया था। इस मामले से जुड़े वकीलों के सूत्रों के मुताबिक इतने दिनों से मामले की सुनवाई उस तरह आगे नहीं बढ़ पाई है. हाल ही में, सीमा शुल्क विभाग ने इस मामले पर फिर से आगे बढ़ना शुरू कर दिया है।

News Editor

Mr. Chandan | Senior News Editor Profile Mr. Chandan is a highly respected and seasoned Senior News Editor who brings over two decades (20+ years) of distinguished experience in the print media industry to the Bengal Mirror team. His extensive expertise is instrumental in upholding our commitment to quality, accuracy, and the #ThinkPositive journalistic standard.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hey there! Ask me anything!