ASANSOL

SRER 2023 : Voter List का आज से बूथ पर होगा कार्य

बंगाल मिरर, आसनसोल : वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पास के बूथों में ही प्रशासन नाम जुड़वाने की व्यवस्था कर रही है। नौ नवंबर यानि की आज से बूथों पर संबंधित बीएलओ बैठेंगे और मतदाता सूची में नाम जुड़वाने व हटवाने का काम करेंगे। ताकि लोगों को सुविधा हो और इसके लिए उन्हें कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़े। 

बीते सोमवार को रवींद्र भवन में बीएलओ को दिए जा रहे प्रशिक्षण में पदाधिकारियों ने इसकी जानकारी दी थी।इस दौरान बीएलओ को प्रशिक्षण दिया गया कि कैसे मतदाता सूची में नए लोगों का नाम जोड़ना है। रवींद्र भवन में आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में आसनसोल व आसपास के दर्जनों बीएलओ मौजूद थे। प्रशिक्षण से पूर्व सभी बीएलओ को मतदाता सूची संशोधन करने की जानकारियों से संबंधित पर्चियां उनके हाथों में दी गई। दी गई पर्ची को पढ़कर सभी ने प्रशिक्षण के बारे में समझा और उससे संबंधित जानकारी भी पदाधिकारी ने सभी बीएलओ को दिया।

प्रशिक्षण दे रहे पदाधिकारी ने बीएलओ को संबोधित करते हुए कहा कि उनके लिए सभी सामग्री जिला कार्यालय में उपलब्ध हैं। आठ नवंबर तक सभी अपनी अपनी सामग्रियां एकत्रित कर लें और बूथों में बैठना शुरू कर दें। यह सुविधा लोगों की सुलभता को ध्यान में रखते हुए दी जा रही है। मतदाता सूची में संशोधन के लिए बूथ पर जो भी मतदाता आएं उनसे अच्छा व्यवहार करें और उन्हें सुविधा का लाभ दें।

बीएलओ से यह भी कहा गया है कि 25 दिन में मतदाता सूची में जुड़ाव व घटाव का काम 30 दिन में पूरा करना है। इस टाइम लाइन को ध्यान में रख कर काम किया जाए। सही से लोगों की पूरी जानकारी लेकर ही मतदाता सूची में संशोधन करना है। इसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही 30 दिन के बाद एक भी मतदाता नहीं छूटे सूची में नाम दर्ज होने से। जिनकी उम्र 18 साल पूरा हो गया है वैसे मतदाताओं को चिह्नित कर उनका नाम जोड़ने का प्रयास किया जाए।

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Mr. Chandan | Senior News Editor Profile Mr. Chandan is a highly respected and seasoned Senior News Editor who brings over two decades (20+ years) of distinguished experience in the print media industry to the Bengal Mirror team. His extensive expertise is instrumental in upholding our commitment to quality, accuracy, and the #ThinkPositive journalistic standard.

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