Asansol : यौनकर्मी की हत्या में पति को उम्रकैद
बंगाल मिरर, एस सिंह, आसनसोल : वर्ष 2016 में रेड लाइट एरिया चबका में हुई यौन कर्मी मदिरा उर्फ मंजू हत्याकांड मामले में दोषी पाते हुए आसनसोल जिला कोर्ट के एडीजे प्रथम के न्यायाधीश मनोज प्रसाद ने मृतका के पति गणेश राय को दोषई करार देते हुए शुक्रवार को उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। इस राशि का भुगतान नहीं करने पर 3 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
अभियोजन सूत्रों के मुताबिक दुर्गापुर के कादा रोड निवासी के रवानी की पुत्री मंदिरा उर्फ मंजू की शादी दुर्गापुर के कादा रोड निवासी गणेश राय से हुई थी । पहले जनवरी 2016 और बाद में सितंबर 2016 में यह दंपती आसनसोल के रेड लाइट एरिया चबका में आकर बस गया। आरोपी अपनी पत्नी क्रांतिकारियों के लिए दबाब बनाने लगा। जब पीड़िता ने इंकार कर दिया तब 20 सितंबर, 2016 की रात गणेश राय ने चबका में आधी रात को अपनी पत्नी मंदिरा का गला काटकर हत्या कर दी और फरार हो गया।
बाद में वह गिरफ्तार हुआ। वर्ष 2016 से ही वह न्यायिक हिरासत में था। इस मामले में 21 गवाहों ने गवाही दी। अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक स्वराज चटर्जी ने पैरवी की। साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट ने गणेश राय को हत्या के लिए दोषी करार दिया तथा उम्र कैद तथा जुर्माना की सजा सुनाई।