Anubrata Mondal और सहगल की जमानत को फिर नहीं दी गई अर्जी
बंगाल मिरर, एस सिंह ( क्राइम रिपोर्टर ) आसनसोल : मवेश तस्करी मामले में शुक्रवार को बीरभूम के तृणमूल जिला अध्यक्ष अनुब्रत मंडल की पेशी आसनसोल जेल से आसनसोल सीबीआई अदालत में कड़ी सुरक्षा के बीच हुई जबकी अनुब्रत के बॉडीगार्ड सहगल हुसैन की तिहाड़ जेल से वर्चुअल पेशी हुई । दोनों की ओर से बचाव पक्ष ने जमानात की अर्जी नहीं लगाई के वकील राकेश कुमार ने भी इसका विरोध नहीं किया, जज राजेश चक्रवर्ती ने दोनो की जमानत की अर्जी खारिज की एवं अगली तिथि 17 फरवरी 2023 को रखा।
अनुब्रत के वकील सोमनाथ चट्टराज ने अदालत को कहा कि उनके मुवक्किल की ओर से आज कोई जमानात की अर्जी नहीं लगाई गई है जबकी अनुब्रत के बीरभूम स्थिति बम भोले राइस मिल के सीबीआई द्वारा बैंक खाता डिफ्रीजके मामले को 17 फरवरी को सुनवाई की जाएगी जबकी अनुब्रत के मोबाइल की वापसी के लिए फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद अदालत में सुनवायी की अर्जी लगाई जाएगी।
सहगल के वकील शेखर कुंडू ने अदालत को बताया कि सहगल का जमानत आवेदन दिल्ली हाई कोर्ट में लगा गया है इसलिये आज आसनसोल में आवेदन नहीं किया जा रहा है तथा सीबीआई द्वारा सहगल की पत्नी एवं सास की गहने वाली लिस्ट पर सीबीआई को आवेदन दिया है सीबीआई के जाच कर्ता सुशांत घोष ने सीबीआई अदालत को बताया कि सहगल की ओर से दिए गए गहनों की कागज़त पहली दृष्टि में जाली प्रतीत हो रही है जिसे जांच की जा रही है
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