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हाईकोर्ट में राज्य और आयोग को फटकार,  पूरे राज्य में केन्द्रीय बलों की तैनाती की चेतावनी

बंगाल मिरर, एस सिंह : ( WB Panchayat Election 2023 )  पंचायत चुनाव को लेकर चल रही उथल-पुथल के लिए राज्य और चुनाव आयोग को अदालत ने फटकार लगाई । कलकत्ता उच्च न्यायालय ( Calcutta High court ) के मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “यदि संवेदनशील बूथों पर आयोग निर्णय नहीं लेता है, तो अदालत पूरे राज्य में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश देगी।” नामांकन के आसपास की उथल-पुथल का जिक्र करते हुए, अदालत ने यह भी कहा कि ” पंचायत के मामलों में फैसले लागू नहीं हुए तो कोर्ट मूकदर्शक बनकर नहीं बैठेगी।”

राज्य के वकील कल्याण बनर्जी ने पंचायत चुनावों पर विपक्ष की जनहित याचिका में उच्च न्यायालय के फैसले की समीक्षा के लिए गुरुवार को अदालत का दरवाजा खटखटाया। हालांकि, राज्य के अलावा आयोग और विपक्षी बीजेपी ने गुरुवार को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से गुहार लगाई.

मुख्य न्यायाधीश का ध्यान आकर्षित करते हुए वकील कल्याण बनर्जी ने कहा, “अदालत ने सात संवेदनशील जिलों में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया है. लेकिन अभी तक संवेदनशील इलाकों की पहचान नहीं हो पाई है। इसलिए इस फैसले पर पुनर्विचार किया जाए।” मुख्य न्यायाधीश, आयोग के वकील कल्याण और भाजपा के वकील के बीच निम्नलिखित बातचीत हुई:

चीफ जस्टिस : राज्य चुनाव आयोग के वकील कहां हैं? आयोग के बदले राज्य इसके लिए कैसे आवेदन कर सकता है?

आयोग के वकील: हमने अभी तक संवेदनशील बूथ की पहचान नहीं की है। हमने फैसले के इस हिस्से के बारे में भी बात की। क्योंकि, अभी यह तय नहीं हुआ है।

चीफ जस्टिस: ठीक है। हम फिर पूरे राज्य के लिए केंद्रीय बल का आदेश देते हैं।

आयोग के वकील : हम संवेदनशील बूथ पर स्टैंड लेंगे। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा।

चीफ जस्टिस: न्यूट्रल इमेज बनाए रखें। नामांकन को लेकर हंगामे की खबरें आ रही हैं।

कल्याण : आठ राज्यों से पुलिस की मांग की जा चुकी है. केंद्रीय बलों पर निर्णय पर विचार किया जाना चाहिए।

बीजेपी वकील: हम फैसले का स्पष्टीकरण चाहते हैं। कोर्ट ने केंद्रीय बलों की तत्काल तैनाती का आदेश दिया। अशांति फैल रही है।

चीफ जस्टिस: अगर आप इसे स्वीकार नहीं करते हैं तो फैसले को चुनौती दें। यदि नहीं, तो यदि आवश्यक हो तो न्यायालय स्वप्रेरणा से मुकदमा दायर कर सकता है। यह सिर्फ समय की बर्बादी है।

चीफ जस्टिस: मैं आयोग को यह सलाह देने नहीं बैठा हूं कि आप उच्च न्यायालय जाइए। आपके पास उच्च न्यायालय  जाने का विकल्प है। लेकिन अगर आप ऐसी स्थिति पैदा करते हैं जहां हमारे निर्देशों को लागू नहीं किया जाता है, तो हम मूक दर्शक नहीं बने रहेंगे। कई जगहों पर धारा 144 लागू है. पुलिस को कार्रवाई करने दीजिए।

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