Asansol : गांजा तस्करी में कुख्यात ग्यासुद्दीन समेत 5 को सश्रम कारावास
बंगाल मिरर, एस सिंह, आसनसोल : ( Asansol News In Hindi ) आसनसोल जिला न्यायालय की एनडीपीएस एक्ट की विशेष अदालत में शुक्रवार को महंगी कार में 23 किलो गांजा की तस्करी के दोषी पाए गए पांच लोगों की सजा का ऐलान कर दिया। आसनसोल कोर्ट में पहली बार इस मामले में दोषियों को इतनी लंबी सजा दी गई है। दो साल से अधिक चले इस मामले में गवाही और सबूतों के आधार पर जिला न्यायालय के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (तृतीय) और एनडीपीएस अधिनियम के विशेष न्यायालय के कार्यवाहक न्यायाधीश श्रीमयी कुंडू ने यह सजा सुनाई। इस मामले के विशेष पीपी या लोक अभियोजक सोमनाथ चट्टराज थे। इस मामले को जो दोषी पाए गए उनमें ग्यासुद्दीन खान, असगर उर्फ मिस्टर खान, फैयाज हैदर उर्फ रवि, मो आजाद उर्फ सल्लू और रियाज हैदर उर्फ राजू शामिल हैं। सजा के ऐलान के बाद इनके स्वजनों ने कोर्ट परिसर में हंगामा भी किया। पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए।
दोषियों में ग्यासुद्दीन को 14 साल के सश्रम कारावास और एक लाख 20 हजार जुर्माना की सजा दी गई। जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष दो माह अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी। आरोपी फैयाज हैदर उर्फ रवि और मो. आजाद उर्फ सल्लू को 12 साल का सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना देना होगा। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें एक वर्ष की अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी। इसी तरह असगर उर्फ मिस्टर खान और रियाज हैदर उर्फ राजू को 10 साल सश्रम कारावास और 10-10 हजार रुपये जुर्माना देना होगा। जुर्माना अदा न करने पर दोनों को 1-1 वर्ष का सश्रम जेल में रहना होगा।
सरकारी वकील सोमनाथ चट्टराज ने बताया कि इस जांच अधिकारी समेत कुल सात लोगों ने इस मामले में गवाही दी। यह घटना एक जून 2021 को हुई थी। अगले दिन, दो जून को पकड़े गए पांच लोगों के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20/बी, (सी)/29 के तहत आसनसोल उत्तर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उसी वर्ष 21 नवंबर को आसनसोल जिला न्यायालय में न्यायाधीश को आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। 21 दिसंबर को मामले का आरोप तय किया गया था। 30 अगस्त को जज श्रीमयी कुंडू ने पूरी प्रक्रिया के अंत में इन पांच लोगों को दोषी ठहराया। उसी दिन न्यायाधीश ने आदेश दिया कि दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद शुक्रवार की सुबह सजा का ऐलान किया जाएगा। शुक्रवार को जज ने सजा का ऐलान किया
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