DURGAPUR ACID ATTACK में रफीक दोषी, सजा कल
बंगाल मिरर, दुर्गापुर : फेसबुक पर लंबे समय से प्रेम प्रसंग के बाद ठुकराए जाने पर एक महिला पर तेजाब फेंकने के आरोपी को दुर्गापुर फास्ट के अतिरिक्त सत्र जज शैलेन्द्र कुमार सिंह ने दोषी पाया। आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 326ए के तहत मामला दर्ज किया गया और आरोपी मोहम्मद रफीक उर्फ रफीक मंडल को दोषी पाया गया।
घटना के संबंध में पता चला है कि 6 सितंबर 2021 को यह घटना दुर्गापुर के बी जोन इलाके में आइंस्टीन रोड और रोड नंबर 2-4 के बीच हुई थी. उस वक्त बरईपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले 45 वर्षीय मोहम्मद रफीक उर्फ रफीक मंडल दुर्गापुर बी जोन इलाके की बस्ती निवासी तथा लोगों के घरों में काम करने वाली 22 वर्षीय महिला को रांग नंबर से कॉल कर उसका मोबाइल नंबर जान लिया, फेसबुक पर उससे दोस्ती की और लगातार दो साल तक तरह-तरह से परेशान किया। उस घटना में महिला को उस शख्स ने इतना परेशान किया कि जब महिला ने अपने भाई को इस बारे में बताया तो उन्होंने उस शख्स को फोन किया और लगातार उस नंबर पर कॉल करते रहे. बाद में उन्होंने इस नंबर को ब्लॉक कर दिया, लेकिन बाद में उस व्यक्ति ने दूसरे मोबाइल नंबर से उन्हें कॉल कर परेशान करना शुरू कर दिया।
हालाँकि, जब उस व्यक्ति ने महिला के सामने शादी का प्रस्ताव रखा और उसने इनकार कर दिया, तो 6 सितंबर, 2021 को उसने महिला को आइंस्टीन रोड, दुर्गापुर के पास सड़क के बीच में खड़ा कर दिया, अपनी जेब से एसिड की एक बोतल और एक गिलास निकाला। गिलास में तेजाब डाला और उसके चेहरे पर फेंक दिया। महिला के शरीर और चेहरे पर तेजाब से हमला किया ।.बाद में, महिला भागने में सफल रही और अपने कार्यस्थल पर पहुंची, जहां स्थानीय निवासियों की मदद से उसे अस्थायी उपचार मिला। बाद में उनके भाई ने उन्हें दुर्गापुर महकमा अस्पताल में भर्ती कराया।
उस दिन दोपहर में दुर्गापुर थाने में शिकायत दर्ज करायी गयी. शिकायत मिलते ही आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के दुर्गापुर थाना के सब इंस्पेक्टर मलय दास ने उसी रात घटना की जांच शुरू कर दी. पुलिस अधिकारी ने आरोपी के मोबाइल नंबर को ट्रैक किया, उस रात उसके घर की तलाशी ली और उसे पकड़ने गए, हालांकि वह व्यक्ति घर के पास जंगल में छिप गया, तालाब में कुदकर भाग निकला, हालांकि कड़ी पुलिस निगरानी के कारण, उसे पुलिस ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कई जानकारियां जुटाईं और आरोपी को सजा दिलाने में कामयाब रही।
पता चल रहा है कि मोबाइल टावर लोकेशन पर आधुनिक तरीके अपनाकर किस तरह से उस व्यक्ति ने महिला को तरह-तरह से प्रताड़ित किया और किस तरह से उस पर तेजाब फेंका, जिसे पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद उसके हाथों में तेजाब से जलने के निशान देख कर स्पष्ट कर सकती है। और इन सभी तथ्यों को उचित ढंग से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अंततः अभियुक्त पर आरोप सिद्ध हो गया। इस संबंध में कड़ी न्यायिक व्यवस्था में आरोपी को दोषी पाया गया. इस पूरी सुनवाई प्रक्रिया में सरकारी वकील असराफुल हक, लोक अभियोजक की विशेष भूमिका रही. उन्होंने पुलिस अधिकारियों से गहन जानकारी एकत्र की । न्यायाधीश शैलेन्द्र कुमार सिंह के सामने सारा मामला सही तरीके से पेश किया और मामले में नौ गवाहों की गवाही के आधार पर वे आरोपी मोहम्मद रफीक उर्फ रफीक मंडल को 5 दिसंबर को दोषी ठहराने में सफल रहे।. मालूम हो कि जज 7 दिसंबर को आरोपी की सजा का ऐलान करेंगे.