Mamata Sarkar को सुप्रीम झटका , 2016 की शिक्षक भर्ती पैनल रद्द ! 26,000 नौकरियां खत्म ?
बंगाल मिरर, नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 2016 की एसएससी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से रद्द कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कहा कि इस भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, जिसके कारण इसकी विश्वसनीयता खत्म हो गई है। इस फैसले के साथ ही राज्य की लगभग 26,000 शिक्षक नौकरियां रद्द कर दी गई हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार को तीन महीने के भीतर नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है।




साथ ही, कोर्ट ने कोलकाता हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें नियमों के खिलाफ नियुक्त हुए शिक्षकों को वेतन वापस करने का आदेश दिया गया था। फरवरी में सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था। बुधवार को कोर्ट ने घोषणा की कि गुरुवार सुबह 10:30 बजे इस मामले में फैसला सुनाया जाएगा। गुरुवार को दिए गए फैसले में कहा गया कि योग्य और अयोग्य उम्मीदवारों को अलग करना संभव नहीं हो सका।
2016 की इस भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे। कोलकाता हाई कोर्ट ने पहले ही इसे रद्द कर दिया था, जिसके बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। सीबीआई ने जांच में पाया कि कई लोगों ने खाली उत्तर पुस्तिकाएं जमा करके नौकरी हासिल की थी। हालांकि, राज्य सरकार ने तर्क दिया कि इतनी बड़ी संख्या में नौकरियां रद्द होने से शिक्षा व्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। फिर भी, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया और नई भर्ती का रास्ता खोल दिया।