ECI का नया फरमान, BIKE चलानी है तो पढ़ें निर्देश वरना होगी परेशानी
बंगाल मिरर, विशेष संवाददाता: पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए Election Commission of India ने मतदान से पहले सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। खास तौर पर बाइक चलाने को लेकर नए नियम लागू किए गए हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य होगा।














🚫 बाइक चलाने पर क्या हैं नए नियम?
चुनाव आयोग की अधिसूचना के अनुसार, मतदान से दो दिन पहले से बाइक उपयोग पर कई तरह की पाबंदियां लागू रहेंगी—
- वोट से दो दिन पहले सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बाइक चलाने की अनुमति होगी, लेकिन इस दौरान बाइक पर पीछे कोई सवारी नहीं बैठ सकेगी।
- शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक बाइक चलाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
- इस अवधि में किसी भी प्रकार की बाइक रैली या जुलूस निकालने पर पूरी तरह रोक लगाई गई है।
🗳️ मतदान के दिन क्या नियम रहेंगे?
- मतदान के दिन भी सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बाइक चलाने की अनुमति होगी।
- लेकिन यह अनुमति केवल मतदान करने या किसी जरूरी कार्य के लिए ही होगी।
✅ किन मामलों में मिलेगी छूट?
चुनाव आयोग ने कुछ जरूरी परिस्थितियों में राहत भी दी है—
- इलाज या मेडिकल इमरजेंसी
- पारिवारिक आवश्यक कार्य
- बच्चों को स्कूल लाना-ले जाना
- सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होना
इसके अलावा, अगर कोई व्यक्ति विशेष कारण से छूट चाहता है, तो उसे स्थानीय थाने से लिखित अनुमति लेनी होगी।
📢 सख्ती से पालन कराने के निर्देश
राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय को निर्देश दिया गया है कि इन नियमों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति अनजाने में नियमों का उल्लंघन न करे। आयोग ने स्पष्ट किया है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए इन प्रतिबंधों का सख्ती से पालन कराया जाएगा।
⚖️ राजनीतिक विवाद भी तेज
इधर, चुनाव आयोग की सक्रियता को लेकर सत्तारूढ़ दल ने सवाल उठाए हैं। मुख्यमंत्री Mamata Banerjee ने अधिकारियों के तबादले को लेकर नाराजगी जताई है और मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर इस प्रक्रिया पर आपत्ति दर्ज कराई है।
पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच इन सख्त नियमों ने राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज कर दी है।
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