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Jharkhand : कोरोना काल में सादगी से दुर्गापूजा आयोजन का निर्देश

बंगाल मिरर, संजीव यादव, धनबाद:
झारखंड में दुर्गा पूजा की गाइडलाइन्स जारी, बिलकुल अलग होगा इस साल का दुर्गोत्सव :

कोरोना वायरस संक्रमण और लॉकडाउन की पाबंदियों के बीच झारखंड में दुर्गा पूजा को लेकर सरकारी दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है।

Jharkhand  में सादगी से दुर्गापूजा आयोजन का निर्देश

8 अक्टूबर से पूरे राज्य में कंटेनमेंट जोन से बाहर सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दे दी गयी है.

दुर्गा पूजा के आयोजन से संबंधित दिशा निर्देश :

दुर्गा पूजा पंडाल/मंडप में केवल परंपरा के निर्वाहन के लिए पूजा का आयोजन होगा. आम भक्तो को पूजा पंडाल/मंडप में प्रवेश की इजाजत नहीं होगी.

दुर्गा पूजा पंडाल में मां दुर्गा की प्रतिमा को चारो तरफ से ढंका जायेगा, ताकि भक्तो की भीड़ मां की प्रतिमा के अवलोकन के लिए जमा ना होने पाए.

दुर्गा पूजा पंडाल/मंडप किसी थीम पर आधारित नहीं होगा.

पूजा पंडाल/मंडप के आसपास के क्षेत्रों में किसी प्रकार की विद्युत् सज्जा नहीं की जाएगी।

जिससे भक्तो की भीड़ पंडाल की ओर आकर्षित हो.

किसी तोरण द्वार या स्वागत द्वार का निर्माण पंडाल/मंडप के आसपास नहीं किया जायेगा.

मां की प्रतिमा के हिस्से को छोड़कर बाकी का पंडाल/मंडप पूरी तरह से खुला हुआ होगा.

मां दुर्गा की प्रतिमा 4 फीट की होगी.

जनता को संबोधन करने वाले किसी मंच का निर्माण नहीं होगा.

मेला का आयोजन नहीं किया जायेगा.

दुर्गा पूजा पंडाल / मंडप के आसपास किसी प्रकार का फूड स्टाल लगाने की अनुमति नहीं होगी.

दुर्गा पूजा पंडाल/मंडप में एक बार में केवल सात लोग ही रह सकेंगे. इन सात लोगो में आयोजक, पुजारी और सहायक कर्मी शामिल है.

मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन निर्धारित समय में केवल जिला प्रशासन द्वारा दिए गए स्थानों पर ही किया जायेगा. विसर्जन के दौरान किसी प्रकार की भीड़ इकठ्ठा नहीं की जायेगी.

किसी प्रकार का सांस्कृतिक समारोह आयोजित नहीं होगा.

प्रसाद या भोग वितरण का आयोजन नहीं होगा.

आयोजकों या पूजा कमिटियों की ओर से किसी प्रकार का कोई आमंत्रण नहीं दिया जायेगा.

पंडाल/मंडप के उद्घाटन के दौरान किसी प्रकार का कार्यक्रम नहीं होगा.

गरबा या डांडिया के कार्यक्रम नहीं होंगे.

सार्वजानिक स्थलों पर रावण दहन का कार्यक्रम नहीं होगा. क्योकि ऐसे आयोजनों में भी भारी भीड़ जुटती है.

सार्वजानिक स्थलों पर फेस मास्क या फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा.

आपस में कम से कम 6 फीट की दूरी बनाये रखना अनिवार्य होगा.

पूजा पंडाल/मंडप में मौजूद लोगो को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा बताये गए सभी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा. स्वछता और सेनिटाइजेशन का भी विशेष ध्यान रखना होगा.

जिला प्रशासन द्वारा यदि अलग से कोई निर्देश जारी किया जाता है, तो पूजा आयोजकों को उसका पालन करना भी अनिवार्य होगा.

सभी जिलों के डीसी / एसपी सरकारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करेंगे.

सरकार या प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों की अवहेलना करने वालो के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम और आईपीसी की धाराओं के तहत केस दर्ज किया जायेगा।

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