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पढ़ें: क्या हुआ कुख्यात गौ तस्कर का आसनसोल सीबीआई की विशेष अदालत में

बंगाल मिरर, एस सिंह, क्राइम रिपोर्टर आसनसोल :

आसनसोल कुख्यात गौ तस्कर इनामुल हक को आज कोलकाता सीबीआई ने आसनसोल सीबीआई विशेष अदालत में पेश किया । दूसरी तरफ इस मामले में आज शुक्रवार को आसनसोल जेल से बीएसएफ कमांडेंट सतीश कुमार को भी आसनसोल सीबीआई अदालत में पेश किया गया ।जहाँ सीबीआई ने इनामुल हक को 14 दिन कीपुलिस रिमांड की मांग की थी सीबीआई जज जयश्री बनर्जी ने दोनो पक्षो को सुनने के उपरांत सीबीआई की रिमांड अर्ज़ी को रद्द कर दिया एवंग संतीश कुमार को 11 दिन की जेल कस्टडी एवंग इनामुल हक को 14 दिन के जेल कस्टडी में आसनसोल जेल में भेजने का निर्देश दिया।

सतीश कुमार के पुत्र भास्कर भुवन को भी नामजद आरोपी बनाया

इधर कड़ी सुरक्षा में दोनों आरोपितों को आसनसोल कोर्ट से आसनसोल जेल भेज गया एवंग दोनो की स्वास्थ्य जांच भी कराई गई
। सीबीआई के वकील राजश्री महापात्र एवंग राकेश सिंह तथा एस एस मिश्रा ने सीबीआई अदालत को बताया कि इनामुल हक बिसु सेख के नाम से भारत बांग्लादेश की सीमा पर गो तस्करी करता था तथा जाँच में पाया गया कि असली बिसु सेख एक ठीकेदार है एवंग वह मुर्शिदाबाद के रानीपुर का रहने वाला है जबकि अदालत के आदेश पर साल 2018 से 2020 तक इनामुल हक ने 3 बार बिदेश यात्रा की थी एवंग इस मामले में सीबीआई ने बीएसएफ कमांडेंट सतीश कुमार के पुत्र भास्कर भुवन को भी नामजद आरोपी बनाया है ।

सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक कस्टम्स ने 6 हज़ार पन्नों के दस्तावेज सीबीआई के पास जमा कराया है एवंग बीएसएफ की ओर से अगले सप्ताह इस मामले में और दस्तावेज़ जमा कराई जाएगा गौरतलब हो कि कमांडेंट संतीश कुमार पिचले 24 दिन से जेल कस्टडी में हैं उन्हें पिचले 17 नवंबर 2020 को कोलकता के निज़ाम पैलेस में पूछताछ के क्रम में कोलकता सीबीआई ने गिरफ्तार किया था एवं 14 दिन के पुलिस रिमांड पर लिये था ।

गौरतलाब है कि पिछले 6 नवंबर 2020 को सीबीआई ने कुख्यात गो तस्कर इनामुल हक को दिल्ली हवाई अड्डा से गिरफ्तार किया था जहां दिल्ली हाई कोर्ट से इनामुल हक को अंतरिम ज़मानत मिल गयी थी एवंग उसे फिर कोलकाता सीबीआई के निज़ाम पैलेस स्तिथ कार्यालय में जा जार सरेंडर करने का निर्देश दिया इस बीच वह कोबिद से पीड़ित हो गया एवंग ठीक होने पर सीबीआई ने उसे 11 दिसंबर 2020 को आसनसोल सीबीआई अदालत में पेश किया सीबीआई सूत्रों के मुताबिक साल 2015 के दिसंबर से लेकर अप्रैल 2017 तक संतीश कुमार बतौर बीएसएफ कमांडेंट मुर्शिदाबाद में पोस्टेड थे एवंग उस वक्त बीएसएफ ने 20 हज़ार गाये पकड़ी तथा उनोहने कुख्यात गौ तस्कर इनामुल हक से मिलकर इन गायों को मुर्शिदाबाद में खुला नीलामी कराई थी जिसे बाद में इनामुल हक ने खरीदकर उन्हे तस्करी कर बांग्लादेश भी दिया था।

सीबीआई ने बताया कि इस तस्करी का पैसा 12 करोड़ 80 लाख आरोपित संतीश कुमार के ससुर बादल कृष्णा सान्याल के बैंक खाता में पाया गया था एवंग संतीश कुमार का पुत्र भास्कर भुवन साल 2017 में इनामुल हक की कंपनी मेस्सर्स हक इंडस्ट्रीज में डायरेक्टर पद पर कार्यरत था इधर बचाव पक्ष में संतीश कुमार की ओर से वकील कुमार ज्योति तिवारी शेखर चंद्र कुंडू एवंग इनामुल हक की ओर से फारुख रज़्ज़ाक ने सीबीआई अदालत में जोरदार बहश करते हुए कहा कि उनके मुवक्किल को जमानत दिया जाए एवंग वह जांच को किसी भी तइहा से प्रभावित नही करेंगे एवंग सीबीआई के साथ जाँच में सहयोग करेंगे तथा सीबीआई ने 2 साल में अभी तक इस मामले इन दो आरोपियों की छोड़कर किसी बीएसएफ अथवा पुलिस अधिकारी एवंग कस्टम अधिकारी को गिरफ्तार नही किया है जो काफी चिंतनीय है एवंग जांच के नाम पर सीबीआई सिर्फ गोल गोल घूम रही है

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