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राज्य को झटका, प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति स्थगित

कलकत्ता हाईकोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक

बंगाल मिरर, राज्य ब्यूरो, कोलकाता :  प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शिक्षकों की नियुक्ति पर अंतरिम रोक लगा दी है। नौकरी चाहने वालों ने मेरिट सूची में विसंगतियों और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता का आरोप लगाते हुए अदालत में मामला दायर किया था। उनकी सुनवाई के बाद, न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज ने सोमवार को प्रारंभिक नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी। उन्होंने कहा कि अगली सूचना तक भर्ती प्रक्रिया को स्थगित करना होगा।

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 प्राथमिक शिक्षा बोर्ड ने हाल ही में राज्य में लगभग 16,000 रिक्त प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। उसके बाद, कुछ आवेदकों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने शिकायत की कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में भारी विसंगति थी। रात भर मैसेज और कॉल करके भर्ती प्रक्रिया पूरी की जा रही है। नौकरी की पेशकश की जा रही है, लिखित परीक्षा किसने, कितने अंक और साक्षात्कार में उन्हें कितनी मिली, इस आधार पर कोई जानकारी जारी नहीं की जा रही है।

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नौकरी चाहने वालों ने शिकायत की कि योग्यता सूची के प्रकाशन में भी पर्याप्त अस्पष्टता है। उन्होंने शिकायत की कि मेरिट सूची प्रकाशित करने में नियमों का पालन नहीं किया गया। इसलिए इस भर्ती प्रक्रिया को फिलहाल रोकना बेहतर है। अदालत ने सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति को निलंबित कर दिया।

इससे पहले, विपक्ष के नेता अब्दुल मन्नान और वाम परिषद के नेता सुजन चक्रवर्ती ने ममता बनर्जी को पत्र लिखकर प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद का आरोप लगाया था। उन्होंने शिकायत की कि 2014 टीईटी के आधार पर प्रकाशित प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की सूची को भुला दिया गया और भ्रष्टाचार के आरोप स्पष्ट थे। खाद्य विभाग की नियुक्ति में भी यही हाल होने का आरोप लगाया। ।   

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