West Bengal

प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति से रोक हटी

हाईकोर्ट से राज्य सरकार को बड़ी राहत

बंगाल मिरर, राज्य ब्यूरो, कोलकाता :  चुनाव से पहले, शिक्षक नौकरी की चाह रखनेवालों के लिए खुशखबरी है। इसके साथ ही राज्य सरकार के लिए भी राहत की खबर है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति पर लगी  रोक को  गुरुवार को हटा लिया गया। निर्देश दिया कि फिलहाल भर्ती जारी रह सकती है।


कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सौमेन सेन की डिवीजन बेंच ने प्राथमिक शिक्षकों ( ) की नियुक्ति पर रोक हटा दी। न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की एकल पीठ ने नियुक्ति को निलंबित कर दिया। कहा गया था कि मेरिट लिस्ट में पारदर्शिता नहीं होने के कारण इसे रद्द किया गया था। डिवीजन बेंच ने, हालांकि, उस तर्क को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने निर्देश दिया कि भर्ती प्रक्रिया फिलहाल जारी रह सकती है।

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मेरिट सूची को तीन स्थानों – राज्य बोर्ड कार्यालय, परिषद कार्यालय और जिला निरीक्षक कार्यालय में प्रकाशित किया जाता है। यहा उम्मीदवारों के बारे में सोचने के लिए कहा गया है। ताकि वे अपना नाम और नंबर देख सकें।दस दिन पहले, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा  दिया था।

अदालत ने 2014 की नियुक्ति में चार सप्ताह की अंतरिम रोक लगाई थी। हाल ही में, प्राथमिक शिक्षा संसद ने 18,500 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की। नौकरी चाहने वालों के एक समूह ने उच्च न्यायालय का दावा किया कि उस पद्धति में अस्पष्टता थी। उन्हें भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार का भी डर है। इस मामले में, उच्च न्यायालय ने प्राथमिक शिक्षा संसद से जानना चाहा कि मेरिट सूची को प्रकाशित करना क्यों संभव नहीं था। बोर्ड ने कहा कि संबंधित मामलों में साइबर अपराध के कारण मेरिट सूची प्रकाशित करना संभव नहीं था।

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