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लाला को सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत

6 अप्रैल तक गिरफ्तारी पर लगाई रोक


बंगाल मिरर, एस सिंह, आसनसोल : बंगाल में कोयला तस्करी केस में मास्टरमाइंड अनूप माजी उर्फ लाला को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने अनूप मांझी की गिरफ्तारी पर 6 अप्रैल तक रोक लगा दी है. अब 6 अप्रैल तक सीबीआई की टीम अनूप मांझी को गिरफ्तार नहीं कर पाएगी. बता दें कि अनूप मांझी ने सीबीआई केस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है.

समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार बंगाल में कोयला चोरी मामले के मास्टरमाइंड अनूप माजी की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. अनूप मांझी ने सीबीआई के जांच को लेकर सवाल उठाया है, जिसपर सुनवाई के दौरान सॉलिसटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कोयला तस्करी का केस रेलवे से जुड़ा है, ऐसे में राज्य से इसकी परमिशन की जरूरत नहीं है. इससे पहले, तृणमूल कांग्रेस के यूथ विंग के नेता विनय मिश्रा के भाई विकास मिश्रा को ईडी की टीम ने दिल्ली से गिरफ्तार किया था.

ईडी सूत्रों के अनुसार, विनय के खिलाफ पहले ही एक एलओसी पहले जारी की गई है क्योंकि वह कोयला तस्करी मामले में फरार है. उसके खिलाफ सीबीआइ ने रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया है. ईडी अधिकारी ने कहा कि हाल ही में विकास के खिलाफ एलओसी भी जारी किया गया था. इधर गुप्त सूचना के आधार पर टीम ने विकास को दबोचा.

इधर, कोयला घोटाला मामले में सीबीआई ने कोलकाता, दुर्गापुर, आसनसोल समेत पांच से ज्यादा स्थानों पर छापा मारा है. वहीं बीते दिनों सीबीआई के सूत्रों ने दावा करते हुए कहा कि अनूप मांझी ने कोयला चोरी की बात कबूल ली है. हालांकि अनूप माजी को सीबीआई की टीम गिरफ्तार नहीं कर पाई थी और वे फरार घोषित किए गए थे.

बता दें कि बीते हफ्ते अवैध कोयला खनन और कारोबार से जुड़े मामले की जांच कर रही केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआइ की अपराध निरोधक शाखा (एसीबी) की टीम ने कोलकाता समेत राज्य के पांच ठिकानों में छापामारी अभियान चलाया था. यह अभियान कोलकाता के शेक्सपीयर सरणी स्थित दफ्तर व बराकर के उद्योगपति अमित अग्रवाल ऊर्फ सोनू के आवास व कारखाने में एक साथ चलाया गया था.

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