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पाबंदियों को लेकर जारी हुआ निर्देश जानें कल से क्या खुला है

बंगाल मिरर, राज्य ब्यूरो, कोलकाता : राज्य में कल से पाबंदियां और कड़ी होने जा रही है। इसे लेकर मुख्य सचिव ने निर्देश जारी कर दिये हैं।

 जानें कल से होनेवाले लाकडाउन को लेकर सरकारी निर्देश जारी जानें क्या खुला है

खुदरा दुकानें एवं आपूर्ति, सब्जी के बाजार और हाट, फल दुकान, किराना दुकान, मांस दुकान, अंडा दुकान, पावरोटी दुकान ( सुबह 7 से 10 बजे तक)

ज्वैलरी और साड़ी दुकान ( दोपहर 12 से 3 बजे तक)

मेडिकल दुकानें पहले की तरह ही खुलेंगी

सिर्फ वाहनों को सड़क पर चलने की इजाजत होगी जो अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, टीकाकरण केन्द्र, एयरपोर्ट, मीडिया और आवश्यक सेवाओं के अंतर्गत हैं

सभी औद्योगिक एवं मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट भी बंद रहेंगे( मेडिकल सप्लाई, कोविड सुरक्षा उत्पाद, आक्सीजन, दूध, मछली, पोल्ट्री तथा जो कंटीन्यूअस प्रोसेस इंडस्ट्री को छोड़कर)

ई-कामर्स, होम डिलीवरी को अनुमति रहेगी

बैंक एवं एटीम खुले रहेंगे( बैंक सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक ही खुलेंगे)

शादी में अधिकतम 50 लोगों की अनुमति

मृत्य के नियमोंं में 20 लोगों की अनुमति

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