PMJDY जन धन खातों में डेढ़ लाख करोड़ से अधिक हुई जमा राशि, खाता खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज
बंगाल मिरर, विशेष संवाददाता : PMJDY सात वर्षों की छोटी सी अवधि में पीएमजेडीवाई की अगुवाई में किए गए उपायों ने रूपांतरकारी और दिशात्मक बदलाव पैदा किया है, जिसने उभरते हुए वित्तीय संस्थानों के इकोसिस्टम को समाज के अंतिम व्यक्ति-सबसे गरीब व्यक्ति को वित्तीय सेवाएं देने में सक्षम बनाया है। जी हां, जन धन योजना के तहत खोले गए बैंक खातों में जमा राशि का आंकड़ा आज 1.5 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया है।
सात साल पहले शुरू की थी योजना
गौरतलब हो सरकार ने यह योजना साढ़े सात साल पहले शुरू की थी। वित्त मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खातों की संख्या 44.23 करोड़ पर पहुंच चुकी है, तो वहीं इन खातों में जमा राशि का 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। ज्ञात हो, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने वाली इस योजना ने पिछले साल अगस्त में क्रियान्वयन के सात साल पूरे किए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में जनधन योजना शुरू करने की घोषणा की थी।
44.23 करोड़ जन धन खाते
वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, कुल 44.23 करोड़ जन धन खातों में से 34.9 करोड़ खाते सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में और 8.05 करोड़ खाते क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में हैं। शेष 1.28 करोड़ खाते निजी क्षेत्र के बैंकों में खोले गए हैं। इसके अलावा पीएमजेडीवाई के 31.28 करोड़ लाभार्थियों को रुपे कार्ड जारी किए गए हैं। यहां उल्लेखनीय है कि समय के साथ रुपे कार्ड की संख्या और इसका इस्तेमाल बढ़ा है।
PMJDY पहले साल में खुले थे 17 करोड़ से अधिक खाते
इस योजना के पहले साल में 17.90 करोड़ खाते खोले गए थे। किसी खाताधारक द्वारा किए गए लेनदेन के आधार पर जन धन खातों में शेष या बैलेंस रोजाना के आधार पर बदल सकता है। किसी दिन खाते में बैलेंस शून्य पर भी आ सकता है। सरकार ने बीते माह संसद को सूचित किया था कि 8 दिसंबर, 2021 तक जन धन खातों में शून्य शेष या बैलेंस वाले खातों की संख्या 3.65 करोड़ थी। यह कुल जन धन खातों का 8.3 प्रतिशत बैठता है।
PMJDY करोड़ों में महिलाओं की हिस्सेदारी अधिक
आंकड़ों के अनुसार, 29.54 करोड़ जन धन खाते ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी बैंक शाखाओं में हैं। 29 दिसंबर, 2021 तक कुल जन धन खाताधारकों में से 24.61 करोड़ महिलाएं थीं।
इस योजना से जुड़े विशेष लाभ : – जमा राशि पर ब्याज। – एक लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर। – कोई न्यूनतम शेष राशि अपेक्षित नहीं। – प्रधान मंत्री जन धन योजना के अंतर्गत रू0 30,000 का जीवन बीमा लाभार्थी को उसकी मृत्यु पर सामान्य शर्तों की प्रतिपूर्ति पर देय होगा – भारत भर में धन का आसानी से अंतरण। – सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को इन खातों से लाभ अंतरण प्राप्त होगा। – छ: माह तक इन खातों के संतोषजनक परिचालन के पश्चात ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाएगी। – पेंशन, बीमा उत्पांदों तक पहुंच। – प्रधानमंत्री जन धन योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के तहत दावा देय होगा यदि रूपे कार्ड धारक किसी भी बैंक शाखा, बैंक मित्र, एटीएम,पीओएस, ई -कॉम आदि चैनल पर कम से कमएक सफल वित्तीयी अथवा गैर- वित्तीयी लेनदेन या तो अपने स्वयं के बैंक (उसी बैंक चैनल पर लेनदेन करने वाले बैंक ग्राहक/रुपे कार्ड धारक) और/अथवा किसी दूसरे बैंक (अन्य बैंक चैनल पर लेनदेन करने वाले बैंक ग्राहक/रूपे कार्डधारक) के माध्यम से दुर्घटना की तारीख को शामिल करते हुए दुर्घटना की तारीख से पूर्व 90 दिन के भीतर किया हो,रूपे बीमा कार्यक्रम वित्तीयी वर्ष 2016-2017 के अन्तर्गत शामिल किए जाने हेतु पात्र होंगे। – प्रति परिवार, मख्यत: परिवार की स्त्री के लिए सिर्फ एक खाते में 5,000/- रुपए तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा उपलब्ध है।
कैसे खोले अपना PMJDY खाता
https://pmjdy.gov.in/ लिंक पर जाकर आपको वित्तिय समावेशन खाता खोलने का फॉर्म भरना होगा, जिसमें सारी जरूरी जानकारियां भर कर देनी होगी।
प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत खाता खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज:
-यदि आधार कार्ड/आधार संख्या उपलब्ध है तो कोई अन्य दस्तावेज आवश्यक नहीं है। यदि पता बदल गया है तो वर्तमान पते का स्वप्रमाणन पर्याप्त है। -यदि आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है तो निम्नलिखित सरकारी रूप से वैध दस्तावेजों (ओवीडी) में से किसी एक की आवश्यकता होगीः मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाईसेंस, पैन -कार्ड, पासपोर्ट तथा नरेगा कार्ड। यदि इन दस्तावेजों में आपका पता भी मौजूद है तो ये “पहचान तथा पते का प्रमाण” दोनों का कार्य कर सकता है। -यदि किसी व्यक्ति के पास उपर्युक्ता वर्णित “वैद्य सरकारी कागजात” नहीं हैं, लेकिन इसे बैंक द्वारा ‘कम जोखिम’ की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है तो वह निम्नंलिखित में से कोई एक कागजात जमा करके बैंक खाता खुलवा सकता/सकती है: -केंद्र/राज्य सरकार के विभाग, सांविधिक/विनियामकीय प्राधिकारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और लोक वित्तीरय संस्थानों द्वारा जारी आवेदक के फोटो वाले पहचान पत्र; उक्त् व्यहक्ति के विधिवत सत्यातपित फोटोग्राफ के साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किया गया पत्र।
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