West Bengal

West Bengal 573 ग्रुप डी कर्मियों को बर्खास्त करने का निर्देश दिया हाईकोर्ट ने

स्कूल सर्विस कमीशन की नियुक्ति प्रक्रिया में भ्रष्टाचार का आरोप

बंगाल मिरर, एस सिंह : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार के आरोप में 573 चतुर्थ श्रेणी (ग्रुप-डी) के कर्मचारियों  नौकरी से बर्खास्त करने आदेश दिया है। बुधवार को न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल पीठ ने निर्देश दिया कि नियमों का पालन किए बिना नियुक्त किए गए 573 व्यक्तियों को बर्खास्त कर दिया जाए। अदालत ने पाया कि उस नियुक्ति में भ्रष्टाचार था।


वहीं, हाईकोर्ट ने कहा है कि इतने लंबे समय से जिन कर्मचारियों को भुगतान किया गया है, उनका वेतन वसूल किया जाए। इस कार्य को करने के लिए जिला स्कूल पर्यवेक्षकों को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही एकल पीठ ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा गठित समिति को पांच दिन के भीतर प्रारंभिक रिपोर्ट देने को कहा है.
रिटायर्ड जस्टिस रंजीत कुमार बाग की अध्यक्षता वाली कमेटी ग्रुप-डी भ्रष्टाचार मामले की जांच कर रही है। अदालत ने उन्हें 14 फरवरी को जांच की प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया।

प्रारंभ में, वादी ने आरोप लगाया कि 25 लोगों को भ्रष्टाचार के माध्यम से समूह डी कार्यकर्ताओं के रूप में भर्ती किया गया था। कोर्ट ने दस्तावेजों की जांच के बाद उनका वेतन रोकने का भी आदेश दिया। इसके बाद 500 से अधिक पदों पर अपारदर्शी भर्ती के आरोपों के मद्देनजर उन कर्मियों का वेतन रोक दिया गया. वादी के वकील सुदीप्त सेनगुप्ता ने कहा: ऐसा भ्रष्टाचार लोगों के पैसे से नहीं हो सकता। इसलिए न्यायधीश ने वेतन वापस लेने का आदेश दिया है।

क्या है मामला

2016 में राज्य में ग्रुप डी भर्ती अधिसूचना जारी की गई थी। ऐसे ही 13 हजार की भर्ती की गई थी। वह ग्रुप डी पैनल मई 2019 में समाप्त हो गया। तब भी एसएससी पर आरोप लगा  था कि एक से अधिक नियुक्तियां की गई हैं। पता चला है कि भर्ती के लिए 25 लोगों की अनुशंसा की गई है। यह जानकारी हाईकोर्ट के हाथ लगी। हाई कोर्ट इस बारे में स्पष्टीकरण मांगी कि एक्सपायरी सूची से नियुक्ति कैसे की गई। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने मामले की जांच सीबीआई को करने का निर्देश दिया था। बाद में इसे खारिज कर दिया गया।


उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इस नियुक्ति के लिए ‘नियुक्ति निकाय’ है, और आयोग ‘भर्ती निकाय’ है। बोर्ड ने अदालत को सूचित किया कि उन्होंने आयोग की सिफारिश के अनुसार नियुक्ति की है। इस मामले में नियुक्ति को लेकर दो सरकारी कार्यालयों में तकरार सामने आई थी।

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