Asansol : दुष्कर्मी सौतेले बाप को 20 साल सश्रम कारावास
बंगाल मिरर, एस सिंह, आसनसोल : ( Asansol News In Hindi ) 14 साल की नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में सौतेला पिता दोषी करार आसनसोल कोर्ट में दो साल से अधिक समय से चल रहे इस मामले की सुनवाई के बाद आसनसोल कोर्ट के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज या एडीजे (द्वितीय) शरण्या सेन प्रसाद ने मिथुन चित्रकर को दोषी पाया. इस मामले के सरकारी वकील तापस उकिल ने कहा कि न्यायधीश शरण्या सेन प्रसाद ने दोषी को 20 साल सश्रम कारादंड की सजा दी। आसनसोल के जमुरिया थाना क्षेत्र के न्यू जामशोल निवासी मिथुन चित्रकर को सुनवाई के दौरान जमानत नहीं मिली. वह आसनसोल सुधारगृह में है। लोक अभियोजक ने कहा कि जेल या हिरासत में रहते हुए मामले की सुनवाई की जा रही है। इस मामले में नाबालिग के गुप्त बयान के अलावा कुल 9 लोगों ने जज के सामने गवाही दी.
बताया गया है कि मिथुन चित्रकर आसनसोल के जमुरिया थाना अंतर्गत न्यू जामशोल निवासी एक महिला का दूसरा पति है. 14 साल की नाबालिग उक्त महिलाकी पहली बेटी है। 29 जनवरी, 2020 को मिथुन चित्रकार के नाम जमुरिया थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी। उन्होंने कहा कि 14 साल की बेटी के साथ उसके पति मिथुन चितकर ने रेप किया। वह इस समय गर्भवती है। मैं उसके पेट में दर्द के कारण उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने मेरी जांच की और बताया, यह लड़की की शारीरिक स्थिति है। जब बेटी से पूछा गया तो उसने मुझे अपने सौतेले पिता के साथ शारीरिक शोषण करने के बारे में बताया।
लड़की ने कहा, जब मैं वहां नहीं होती तो घर और बाहर कई बार ले जाकर मुझसे दुराचार करता था। यह सब किसी को न बताने की धमकी दी गई। महिला की इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने मिथुन को गिरफ्तार कर लिया. उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और POCSO अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत मामला दर्ज किया गया था। बाद में पुलिस ने नाबालिग का बयान दर्ज कर उसका शारीरिक परीक्षण किया।
इसके अलावा महिला ने लड़की की उम्र को देखते हुए गर्भपात के लिए आसनसोल कोर्ट में अर्जी दाखिल की। उसके आधार पर, न्यायाधीश ने उसी वर्ष 29 फरवरी को सीडब्लूसी को पूरे मामले को देखने के लिए नियुक्त किया। उसके बाद, सीडब्लूस ने आसनसोल जिला अस्पताल के अधिकारियों से संपर्क किया और अदालत के आदेश के अनुसार नाबालिग का गर्भपात कराया। सीडब्लूसी ने पूरी प्रक्रिया पर अदालत को एक रिपोर्ट भी सौंपी।
आज के दिन इस मामले के सरकारी वकील तपस उकिल ने कहा कि तमाम सबूतों और 9 गवाहों की गवाही के बाद भी आरोपी के खिलाफ सब कुछ साबित हो गया है. इसी दिन पुलिस के प्रावधानों के तहत एडीजे (द्वितीय) शरण्या सेन प्रसाद ने मिथुन चित्रकर को इस मामले में दोषी पाया था. न्यायधीश शरण्या सेन प्रसाद ने दोषी को 20 साल सश्रम कारादंड की सजा दी।