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Nandigram Recounting : सुप्रीम कोर्ट में लगा सुवेंदु को झटका

बंगाल मिरर, कोलकाता : नंदीग्राम चुनाव में कथित धांधली से जुड़े मामले को दूसरे राज्य में ट्रांसफर करने की शुवेंदु अधिकारी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया. शुक्रवार को शीर्ष अदालत के फैसले से कलकत्ता उच्च न्यायालय में विधानसभा चुनाव की नंदीग्राम में मतगणना पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की याचिका पर त्वरित सुनवाई में कोई बाधा नहीं है।


जुलाई में, राज्य के विपक्ष के नेता और नंदीग्राम से भाजपा विधायक शुभेंदु ने सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर कर नंदीग्राम मतगणना मामले को कलकत्ता उच्च न्यायालय से स्थानांतरित करने का अनुरोध किया। उन्होंने दावा किया कि कलकत्ता उच्च न्यायालय में मामले की निष्पक्ष सुनवाई नहीं होगी। इसलिए उन्होंने इस मामले को देश के किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। लेकिन जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने शुक्रवार को सुवेंदु की याचिका खारिज करते हुए कहा कि अगर केस को दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर किया जाता है तो हाई कोर्ट पर लोगों का भरोसा कम हो जाएगा.

इससे पहले तृणमूल उम्मीदवार ममता ने 2021 विधानसभा चुनाव की मतगणना में नंदीग्राम केंद्र में धांधली का आरोप लगाते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक चुनावी याचिका दायर कर दोबारा मतगणना का अनुरोध किया था. उनकी शिकायत मुख्य रूप से शुभेंदु के खिलाफ थी। सबसे पहले मामला जस्टिस कौशिक चंदर की बेंच के पास गया। न्यायमूर्ति चंद पर भाजपा के पिछले जुड़ाव का आरोप लगाते हुए ममता ने अनुरोध किया कि मामले को ‘निष्पक्ष’ सुनवाई के लिए उस पीठ से हटा दिया जाए। जस्टिस चंद ने ममता की याचिका को खारिज कर दिया. न्यायमूर्ति शंपा सरकार की पीठ में यह मामला आया।

उस मामले की सुनवाई भी जुलाई में शुरू हुई थी। लेकिन उसके तुरंत बाद नंदीग्राम विधायक ने मामले को राज्य से बाहर ले जाने का अनुरोध किया। इस संबंध में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को शुभेंदु के लिए ‘धक्का’ माना जा रहा है।

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