LatestNational

IRCTC New Guidelines : ट्रेन में सफर करनेवालों के लिए

बंगाल मिरर, विशेष संवाददाता ः ( IRCTC New Guidelines ) ने रात में सफर करने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइंस का ऐलान किया है. सरकार द्वारा जारी किए गए नए नियम रात में ट्रेनों में सोने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए हैं. यदि आप रेलवे के छोटे संशोधनों का ठीक से पालन नहीं करते हैं, तो आप बहुत मुश्किल में पड़ सकते हैं। रेलवे ने पिछले साल नए दिशानिर्देशों का एक सेट पेश किया, जिसमें शामिल था कि ट्रैवल टिकट परीक्षक (टीटीई) रात 10 बजे के बाद टिकट की जांच नहीं कर सकता (रात 10 बजे के बाद ट्रेन में सवार यात्रियों के लिए यह लागू नहीं है), मिडिल बर्थ के यात्री रात 10 बजे के बादसुबह 6 बजे तक अपनी बर्थ में सो सकते हैं। और अगर किसी की ट्रेन छूट जाती है, तो टीटीई एक घंटे के बाद या आने वाले 2 स्टेशनों (जो भी जल्दी हो) को पार करने के बाद ही दूसरों को अपनी सीट आवंटित कर सकता है।

IRCTC New Guidelines : इन सभी नियमों के अभी भी लागू होने के साथ, सरकार ने इसमें एक और नियम जोड़ा है, आपकी सीट, डिब्बे या कोच में कोई भी यात्री तेज आवाज में मोबाइल पर बात नहीं कर सकता है या तेज संगीत नहीं सुन सकता है। नया नियम अन्य यात्रियों, खासकर वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए है। ट्रेन में सफर के दौरान अपने डिब्बों में गाने सुनने और जोर-जोर से बात करने वालों की कई शिकायतें आई हैं। कुछ शिकायतों में यह भी बताया गया कि रेलवे एस्कॉर्ट या मेंटेनेंस स्टाफ भी जोर-जोर से बात करता है।

कथित तौर पर, यात्री अक्सर रात 10 बजे के बाद अपनी लाइट जलाते हैं और कोच और आसपास के कोचों में सभी की नींद में खलल डालते हैं।
इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने नई गाइडलाइंस जारी की है। ऐसे मामलों में जहां यात्री नियमों का पालन नहीं करते हैं; उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रात की यात्रा के दौरान यात्रियों को बिना हेडफ़ोन के ज़ोर से बात करने या संगीत सुनने की अनुमति नहीं है। यदि कोई यात्री किसी अन्य यात्री के बारे में शिकायत करता है तो यह ट्रेन में मौजूद स्टाफ की जिम्मेदारी होगी।

Leave a Reply