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Duare Ration : जारी रहेगी योजना, सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को बड़ी राहत 

बंगाल मिरर, कोलकाता : राज्य में ‘द्वार राशन’ योजना जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। इस योजना को चलाने के लिए राज्य सरकार के लिए आगे कोई कानूनी बाधा नहीं है। देश की शीर्ष अदालत ने सोमवार को ऐसा आदेश दिया।

गौरतलब है कि से ‘दुआरे राशन’ योजना राइट टू फूड एक्ट के खिलाफ है, इसलिए हाईकोर्ट ने इसे रोकने का आदेश दिया था। इस आदेश को चुनौती देने के लिए राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। आखिरकार इस मामले में राज्य को राहत मिल गई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में विधानसभा सत्र में टिप्पणी की थी कि वह राज्य में इस परियोजना को जारी रखने के लिए किसी के भी जोर के आगे नहीं झुकेंगी। उन्होंने कहा, “लोगों के लिए दुआर में राशन योजना शुरू की गई। लोगों के हित में दुआरे राशन जारी रहेगा। सरकार किसी के भी जोर के आगे नहीं झुकेगी.”

उन्होंने यह भी कहा, “अगर जरूरत पड़ी तो मैं विधानसभा के जरिए कोर्ट में अपील करूंगा. ताकि इंसाफ का संदेश खामोशी में न रोए.” 16 नवंबर 2021 से ममता बनर्जी की सरकार ने ‘दुआरेराशन’ योजना की शुरुआत की. मुख्यमंत्री ने इस संबंध में 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले वादा किया था। बाद में विधानसभा में प्रचंड मतों से जीतकर सत्ता में आने के बाद ममता ने ऐलान किया कि अब से घर-घर राशन का सामान पहुंचाया जाएगा. वहीं से यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ। 

राशन डीलरों के एक समूह ने इस योजना की वैधता को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में मामला दायर किया। उस मामले में हाईकोर्ट ने कहा था कि इस प्रोजेक्ट की कोई कानूनी वैधता नहीं है। हालांकि, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर रोक लगा दी।

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