Suvendu Adhikari के खिलाफ राज्य की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज
बंगाल मिरर, आसनसोल : ( West Bengal News In Hindi ) Suvendu Adhikari के खिलाफ राज्य की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज भगदड़ के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने की पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया है. जिसके बाद राज्य सरकार को अपनी याचिका वापस लेनी पड़ी है. सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को उचित दिशा-निर्देशों के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट जाने की छूट दी है गौरतलब है किराज्य सरकार ने कंबल दान कार्यक्रम के दौरान भगदड़ में तीन लोगों की मौत के बाद आसनसोल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी पर में प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट से मांगी थी . वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने राज्य की ओर से चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हार की खंडपीठ को बुधवार शाम हुए हादसे के कारण शुभेंदु के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने को आवेदन किया. पुलिस ने तीन लोगों की मौत की घटना की जांच शुरू की। पता चला है कि आसनसोल-दुर्गापुर पुलिस आयुक्तालय के डीसी रैंक के एक अधिकारी के नेतृत्व में एक टीम पूरी घटना की जांच करेगी। उस रिपोर्ट के आधार पर केस कैसे दर्ज होगा, यह तय होगा।



सिंघवी ने मुख्य न्यायाधीश की पीठ से कहा, “पहले के एक मामले में, कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश की पीठ ने एक अन्य मामले को लेकर सुवेंदु पर प्राथमिकी को लेकर में रोक लगा दी थी। लेकिन कंबल वितरण कार्यक्रम के तहत कुचले गए व्यक्ति की मौत को लेकर उसके खिलाफ भविष्य में होने वाली प्राथमिकी के संबंध में यह रोक स्वीकार्य नहीं हो सकती है।”
गौरतलब है कि इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राजशेखर मंथा ने शुभेंदु के खिलाफ 26 एफआईआर पर रोक लगा दी थी। साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि यदि आने वाले दिनों में नेता प्रतिपक्ष सुभेंदु के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जानी है तो न्यायालय की अनुमति ली जाये. राज्य सरकार ने गुरुवार को इस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हालांकि, राज्य के वकील अबू सोहेल पहले ही न्यायमूर्ति मंथा के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय की खंडपीठ का दरवाजा खटखटा चुके हैं। वह मामला अभी लंबित है। सिंघवी ने प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ की पीठ को बताया कि न्यायमूर्ति मंथा के आदेश के कारण कंबल कांड में आरोपी व्यक्ति (शुबेंदु) के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकी.
हालांकि, हादसे के वक्त सुभेंदु मौजूद नहीं थे। प्रदेश भाजपा के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने गुरुवार को आसनसोल हादसे को ‘दुखद’ करार दिया। गुरुवार को मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हुए उन्होंने कहा, ‘कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जो किसी के हाथ में नहीं होतीं। एक्सीडेंट हो गया एक दुखद घटना घटी। ऐसा न होता तो अच्छा होता।
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