ASANSOL

Anubrata Mondal से जेल में सीबीआई को पूछताछ की अनुमति

दर्जनों खातों में संदिग्ध लेनदेन पर बैंक अधिकारी निजाम पैलेस में तलब

बंगाल मिरर, एस सिंह, आसनसोल : आसनसोल की विशेष सीबीआई अदालत ने गौ तस्करी के मामले में अनुव्रत मंडल और उनके अंगरक्षक रहे सहगल हुसैन को फिर से 14 दिन की जेल हिरासत में रखने का आदेश दिया. इसके अलावा सीबीआई के अधिकारी सुधार गृह में जाकर अनुब्रत मंडल से पूछताछ कर सकते हैं। आसनसोल की एक विशेष अदालत ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान सीबीआई को फिर पूछताछ की अनुमति दे दी। अदालत के न्यायाधीश राजेश चक्रवर्ती ने आदेश दिया कि सीबीआई अधिकारी सुधार गृह में सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे के बीच तृणमूल के बीरभूम जिलाध्यक्ष से पूछताछ कर सकते हैं। सीबीआई सुधारक सुविधा में गई और पूछताछ के लिए अनुरोध किया। कोर्ट ने यह अनुमति उसी अर्जी के जवाब में दी है। वहीं, सीबीआई के वकील ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में चार्जशीट दिए जाने के बाद 48 और लोगों से पूछताछ की गई है. सीबीआई के वकील ने कोर्ट को बताया कि उन्हें गवाह के तौर पर भी नामजद किया गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 19 जनवरी को होगी। वहीं आज बीरभूम के बैंक अधिकारी को निजाम पैलेस में तलब किया गया है। सीबीआई उससे बेनामी लेनदेन के बारे में पूछताछ करेगी।

गौरतलब है कि अनुब्रत को सीबीआई ने पिछले साल 11 अगस्त को गिरफ्तार किया था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) गाय तस्करी मामले की जांच कर रहा है। ईडी जांच के मकसद से अणुव्रत को पूछताछ के लिए दिल्ली ले जाना चाहती है। वह अनुमति भी ईडी ने हासिल कर ली थी। लेकिन दिल्ली जाने से पहले अनुब्रत की दिल्ली यात्रा कई कानूनी पेचीदगियों के कारण अटक गई। हालांकि ईडी ने अनुब्रत को अपनी हिरासत में ले लिया, लेकिन तृणमूल नेता को हत्या के प्रयास के एक मामले में राज्य पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जमानत मिलने के बाद उन्हें रामपुरहाट जेल से आसनसोल जेल ले जाया गया। हालांकि, ईडी ने दावा किया कि अनुब्रत को दिल्ली जाने से रोकने के लिए यह कानूनी पेचीदगियां पैदा की गईं। ईडी ने यह भी दावा किया कि उसने सारी जानकारी जुटा ली है।

वहीं बुधवार को कलकत्ता हाईकोर्ट में अनुब्रत की जमानत याचिका भी खारिज हो गई। सीबीआई ने उच्च न्यायालय में अनुब्रत की जमानत का विरोध किया।सीबीआई ने फिर से प्रभावशाली सिद्धांत का हवाला देते हुए अनुब्रत की जमानत का विरोध किया। सीबीआई ने जमानत का विरोध करते हुए यह भी कहा कि अनुब्रत के बोगटुई कांड में शामिल होने के सबूत हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने लंबे सवाल-जवाब के बाद गौ तस्करी मामले में गिरफ्तार केस्टो की जमानत याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति अजय कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने बुधवार को कहा, “जांच के चरण को देखते हुए उन्हें अभी जमानत नहीं दी जाती है।”

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