Raniganj थानेदार को हाईकोर्ट से झटका

बंगाल मिरर, एस सिंह, आसनसोल :  आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट त के अंतर्गत स्थित रानीगंज थाने के आइसी को कलकत्ता हाइकोर्ट से  झटका लगा है। न्यायाधीश राजशेखर मंथा ने आइसी सुदीप दासगुप्ता को अदालत से मिले संरक्षण को हटा दिया और साथ ही 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। गौरतलब है कि मुंबई के एक व्यवसायी से अवैध वसूली व जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस की परेशानी बढ़ गयी हैं। रानीगंज थाने के आइसी पर आरोप है कि उन्होंने तथ्यों को छिपाया है। इसी मामले में हाइकोर्ट आइसी को मिले संरक्षण को हटाने के साथ ही उस पर जुर्माना भी लगाया। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश राजशेखर मंथा ने कहा कि अदालत को लेकर खेल खेला जा रहा है। अदालत में जमा रिपोर्ट से स्पष्ट है कि तथ्यों को छिपाया गया है। उल्लेखनीय है कि इससे ही संबंधित मामले में सीआइडी अधिकारी राजर्षि बनर्जी व रानीगंज के आइसी सुदीप

 दासगुप्ता ने हाइकोर्ट के न्यायाधीश विवेक चौधरी की अदालत में भी मामला किया है। इस मामले की सुनवाई अभी चल ही रही है कि इसी बीच सुदीप दासगुप्ता ने हाइकोर्ट में चल रहे मामले की जानकारी दिए बिना किसी भी प्रकार की कार्रवाई से संरक्षण की मांग करते हुए हाइकोर्ट में मामला दायर किया था, जिस पर 11 जनवरी को सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने सुदीप दासगुप्ता को संरक्षण दिया था। सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान मुंबई के व्यवसायी जितेंद्र नवलानी के अधिवक्ता ने अदालत में बताया कि एक ही मामले की सुनवाई हाइकोर्ट की दो अलग-अलग बेंचों पर हो रही है. इसके बाद ही न्यायाधीश ने संरक्षण के फैसले को रद्द करते हुए आइसी पर 11 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया.

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