Asansol : Jitendra Tiwari को कोर्ट से नहीं मिली राहत
बंगाल मिरर, एस सिंह, आसनसोल : ( Asansol Live News Today In Hindi ) आसनसोल के आरके डंगाल में कंबल वितरण के दौरान हुई भगदड़ में 14 दिसंबर 2022 को तीन व्यक्तियों की मौत हुई थी इस मामले में आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट ने जितेंद्र तिवारी को उत्तर प्रदेश के नोएडा से जितेंद्र तिवारी को गिरफ्तार किया था । आज उस मामले में जितेंद्र तिवारी की जमानत को लेकर दायर की गई याचिका पर फिर से अदालत में सुनवाई हुई। जितेंद्र तिवारी के वकील शेखर चंद्र कुंडू और अभिजीत घटक तथा सरकारी पक्ष के सोमनाथ चट्टराज एवं अन्य वकीलों के बीच लंबी जिरह हुई। जज ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों को सुना और जितेंद्र तिवारी की जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया। मामले की अगली सुनवाई 27 मार्च को होगी ।














इस बारे में सरकारी पक्ष के वकील सोमनाथ चटराज ने बताया कि आज आसनसोल अदालत के न्यायाधीश ने जितेंद्र तिवारी की जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया उन्होंने कहा कि इस जमानत की अर्जी डालना हर एक आरोपी का अधिकार है लेकिन जिस प्रक्रिया के तहत जमानत की अर्जी डाली गई थी वह थोड़ी हैरान करने वाली थी और आज न्यायाधीश ने जमानत की अर्जी खारिज कर दी इसे लेकर जितेंद्र तिवारी के पक्ष के वकील शेखर चंद्र कुंडू और अभिजीत घटक का कहना था कि अगर सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई से पहले उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता तो उनको भी सुरक्षा कवच मिल गया होता ही इसी मामले में दो और आरोपी गौरव गुप्ता और तेज प्रताप सिंह को गिरफ्तारी से सुरक्षा कवच मिल चुका है इस पर सरकारी पक्ष के वकील ने कहा कि कानून कयासों पर नहीं चलता वह तथ्यों पर चलता है।
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