ASANSOL-BURNPUR

हाईकोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस की मुश्किलें बढ़ी, पीड़िता की तलाश में परेशान

जांच अधिकारी को कर दिया गया है निलंबित, 19 जून को होगी अगली सुनवाई

बंगाल मिरर, एस सिंह, बर्नपुर : हीरापुर थाना पुलिस एक दुष्कर्म के मामले को लेकर भारी परेशानी में हैं। हाईकोर्ट में आरोपी द्वारा दायर की गई याचिका के बाद मामले के ट्रायल का निर्देश दिया गया, लेकन इसके बाद से पीड़िता का सुराग ही नहीं मिल रहा है। हीरापुर पुलिस पीड़िता की तलाश में देश के विभिन्न राज्यों के गांव और शहरों में तलाश कर रही है। लेकिन उसकी कोई पता नहीं चल पा रही है। हीरापुर थाने की पुलिस ही नहीं बल्कि कमिश्नरेट के साथ ही राज्य  पुलिस भी से लेकर परेशान है।

हाईकोर्ट में जो अंतिम सुनवाई हुई उस दौरान न्यायधीश ने कहा कि हमने पुलिस आयुक्त, आसनसोल-दुर्गापुर आयुक्तालय की रिपोर्ट का अवलोकन किया है। हमें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि एक महत्वपूर्ण गवाह यानि एक नाबालिग लड़की, जो यौन हमले का शिकार हुई थी, लापता हो गई है। दिनांक 20.03.2023 के आदेश द्वारा, हमने पुलिस आयुक्त, आसनसोल-दुर्गापुर आयुक्तालय को पीड़ित लड़की का पता लगाने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया।

 रिपोर्ट को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि लड़की का पता लगाने के लिए सामान्य प्रयास किए गए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हम आयुक्त को इस संबंध में और अधिक सक्रिय होने का निर्देश देते हैं। हम जांच एजेंसी की विफलता के संबंध में अपनी चिंता दर्ज करते हैं और उस नाबालिग पीड़िता की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं जो लंबित परीक्षण के दौरान लापता हो गई ऐसा प्रतीत होता है। इसलिए, हमारा प्रथम दृष्टया मानना ​​है कि यौन हिंसा से जुड़े अपराध में गवाह सुरक्षा के मामले में उचित कदम उठाने के लिए जांच अधिकारी की ओर से वैधानिक कर्तव्य का उल्लंघन है।

 हम उपयुक्त प्राधिकारी को निर्देश देते हैं कि जांच अधिकारी अर्थात एस.आई., स्नेहविता मंडल को निलंबित करें और पीड़िता पर नज़र रखने और गवाह सुरक्षा उपायों का विस्तार करने के लिए उचित कदम उठाने में उनकी विफलता के संबंध में उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करें।   आसनसोल-दुर्गापुर के पुलिस कमिश्नर व्यक्तिगत रूप से इस मामले को देखे और सुनवाई की अगली तारीख तक लड़की का पता लगाने के लिए सभी कदम उठाए। यदि आवश्यक हो तो राज्य के बाहर की एजेंसियों से सहायता सहित सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।  इस आदेश की प्रति तत्काल कार्रवाई के लिए पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस आयुक्त, आसनसोल-दुर्गापुर आयुक्तालय को भेजी जाए। 

यह मामला करीब डेढ़ साल पुराना है पीड़िता द्वारा की गई शिकायत के आधार पर पुलिस पाक्सो एक्ट के तहत मामला किया था। वहीं आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। आरोपी आसनसोल जेल में करीब डेढ़ साल से बंद है। उसने जमानत के लिए हाईकोर्ट में जमानत के लिए दरवाजा खटखटाया था। जहां कोर्ट ने जमानत मंजूर नहीं किया लेकिन मामले की ट्रायल का आदेश दिया। जिसके बाद से ही पीड़िता गायब हो गई है।

News Editor

Mr. Chandan | Senior News Editor Profile Mr. Chandan is a highly respected and seasoned Senior News Editor who brings over two decades (20+ years) of distinguished experience in the print media industry to the Bengal Mirror team. His extensive expertise is instrumental in upholding our commitment to quality, accuracy, and the #ThinkPositive journalistic standard.

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