SAIL ISP ने जारी किया फरमान, कर्मियों को ऐसा करना पड़ सकता है भारी
बंगाल मिरर, एस सिंह, बर्नपुर : SAIL ISP ने प्लांट के अंदर हो रही घटनाओं की तस्वीरें बाहर आने के बाद एक निर्देश जारी किया है। इसमें याद दिलाया गया है कि यह एक सुरक्षित स्थल है इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि सेल इस्को स्टील प्लांट बर्नपुर को पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव अधिनियम, 1972 के तहत पश्चिम बंगाल सरकार के संयुक्त सचिव (गृह विभाग द्वारा जारी आदेश संख्या 4096-पी दिनांक 22/04/1971 और आदेश संख्या 61-पी/ 21-पी-9/10 दिनांक 02/01/2012 के तहत एक संरक्षित स्थान घोषित किया गया है। इसमें बर्नपुर वर्क्स परिसर के भीतर सभी संयंत्र और मशीनरी, रिवरसाइड वोटर वर्क्स, टाउन वॉटर वर्क्स, वॉटर टावर्स, टनल गेट पास फोर पॉइट क्रॉसिंग, टाउनशिप के भीतर सभी विद्युत उप स्टेशन, 7. द रिज की ओर जाने वाली सड़क आदि शामिल हैं।
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उपरोक्त सुरक्षा के दायरे में उपयुक्त कानून की धारा 6 (3) अन्य बालों के साथ-साथ यह आदेश देती है कि किसी भी व्यक्ति को जिसे किसी सरक्षित स्थान में प्रवेश करने, या यहां रहने या उसके ऊपर से गुजरने की अनुमति प्राधिकारी द्वारा दि गई है ऐसी अनुमति के तहत कार्य करते समय अपने आचरण को विनियमित करने के लिए ऐसे आदेशों का पालन करना होगा।
यह देखा जा रहा है कि कुछ कर्मचारी, ठेकेदार कर्मचारी और अन्य हितधारक संरक्षित परिसर के भीतर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी में लिप्त है। कानून द्वारा प्रदान की गई उपर्युक्त मंजूरी के अनुपालन में यह सूचित किया जाता है कि संरक्षित परिसर में प्रवेश की अनुमति वाला कोई भी व्यक्ति उपरोक्त संरक्षित परिसर के भीतर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी नहीं कर सकता है, जब तक कि इस संबंध में अधिकृत न किया गया हो। इन निर्देशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर परिसर की उपरोक्त सुरक्षा के संबंध में सरकारी घोषणा के प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप लगाया जाएगा और मोबाइल फोन कैमरा सीआईएसएफ / अन्य सक्षम अधिकारियों द्वारा जब्त करने के अलावा संबंधित व्यक्ति के खिलाफ आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई / उचित कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी।
कर्मचारियों, ठेकेदारी के कर्मचारी और अन्य सभी हितधारकों को सलाह दी जाती है कि ये उपरोक बालों पर ध्यान दे और उपर्युक्त परिसर के भीतर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी ना करें।