Adani को बेच दे स्कूल, जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय की ECL को कड़ी फटकार
मामला करने को लाखों रुपए हैं शिक्षकों को देने के लिए वेतन नहीं
एक सप्ताह के अंदर ₹480000 जमा कराने का निर्देश
बंगाल मिरर, एस सिंह : कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने शिक्षक भर्ती भ्रष्टाचार पर एक के बाद एक सनसनीखेज फैसले दिए हैं। इस बार उन्होंने शिक्षकों को वेतन नहीं मिलने के मामले में ईस्टर्न कोलफील्ड की कड़ी आलोचना की। ईस्टर्न कोलफील्ड के अंतर्गत झारखंड में 9 और पश्चिम बंगाल में 7 स्कूल हैं। उस मामले में जज की टिप्पणी थी, “अगर आप स्कूल नहीं चला सकते तो अडानी को बेच दें।”
ईस्टर्न कोलफील्ड के स्कूलों में बीएड डिग्री वाले शिक्षकों को 7000 रुपये प्रति माह, स्नातक शिक्षकों को 5500 रुपये प्रति माह और इससे कम शैक्षणिक योग्यता वाले शिक्षकों को 5000 रुपये प्रति माह मिलते हैं। हालाँकि, 44 शिक्षकों ने शिकायत की है कि ईसीएल उन्हें अपने हिसाब से भुगतान कर रहा है। कोई 10 महीने कुछ का वेतन 7-8 साल तक बकाया है। स्कूलों में कोई सुधार नहीं किया जा रहा है।। वादी का यह भी दावा है कि स्कूल लगभग बंद करने की साजिश रची गयी है।
इस मामले में जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने ईस्टर्न कोलफील्ड को कड़ी फटकार लगाई. उनकी टिप्पणी, ”देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और शिक्षकों की ये हालत?” पैसा चाहिए तो स्कूल बंद कर दो। शिक्षकों को मत रुलाओ मुकदमा करने के लिए लाखों खर्च कर रहे हैं, और वेतन नहीं दे सकते? अगर आप स्कूल नहीं चला सकते तो अडानी को बेच दें।”
न्यायाधीश ने एक सप्ताह के भीतर कलकत्ता उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को 4 लाख 80 हजार रुपये जमा करने का आदेश दिया। इस पैसे से सभी शिक्षकों को 3 महीने तक 5000 हजार रुपये और कुल 15 हजार रुपये दिए जाएंगे। मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी।
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