Coal India में 3 दिवसीय हड़ताल का आह्वान
अधिकारियों और श्रमिक संगठनों में खिंची तलवार, सितंबर में पुराने वेतनमान के अनुसार वेतन मिलने की अटकलें
बंगाल मिरर, आसनसोल : ( Coal India News ) कोल इंडिया में तीन दिवसीय हड़ताल का आह्वान केन्द्रीय श्रमिक संगठनों द्वारा किया गया है। कोयला उद्योग में कार्यरत सभी फेडरेशनों के प्रतिनिधियों की बैठक गुरुवार को सीसीएल दरभंगा हाउस में हुई। इसमें तय किया गया कि 5 से 7 अक्टूबर 2023 तक कोयला उद्योग में तीन दिवसीय हड़ताल की जाएगी। सभी फेडरेशनों ने कोयला मजदूरों का आह्वान किया है कि हड़ताल को सफल बनाने के लिए सभी कंपनियों, क्षेत्रों, कोलियरियों में संयुक्त रूप से हड़ताल की तैयारी करना शुरू कर दें।
एटक से संबद्ध आईएमडब्लूएफ महामंत्री रमेन्द्र कुमार के हवाले से सीएमएस केन्द्रीय सचिव रमेश सिंह ने कहा कि हड़ताल को लेकर में 21 और 22 सितंबर को इकाई स्तर पर एवं 3 अक्टूबर को एरिया स्तर पर संयुक्त प्रदर्शन करने निर्णय लिया गया है। श्रमिक संगठनों की मांग है कि कोल इंडिया और सिंगरेनीकोलियरीज कंपनी लिमिटेड एवं सभी अनुषंगी कंपनियों में कार्यरत सभी विभागों के कर्मचारियों (गैर-कार्यकारी अधिकारियों) के सितंबर माह का वेतन अक्तूबर माह से समय पर और एनसी ब्लू ए -11 के अनुसार ही किया जाये। अधिकारियों के साथ किसी भी फोरम में श्रमिक संगठन भाग नहीं लेगा।
बैठक में कोल इंडिया के ऑफिसर्स एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा ग्यारहवें वेतन समझौते के विरुद्ध की गई कार्रवाई के कारण कोयला उद्योग में उत्पन्न परिस्थितियों पर विचार किया गया. पांचों श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने इस कार्रवाई की घोर निंदा की और श्रमिकों और अधिकारियों के बीच वर्षों से चले आ रहसौहार्दपूर्ण संबंधों में खटास पैदा होने की बात कही।
बैठक में तय किया गया कि यदि 10 वर्षों के अंदर भारत सरकार या कोल इंडिया प्रबंधन अधिकारियों के वेतन, सुविधाओं एवं किसी भी प्रकार की वृद्धि करती है, तो सभी श्रमिक संगठन उसका विरोध करेगा। इसके बावजूद प्रबंधन अधिकारियों के लिए इसे लागू करती है, तो उसी के अनुरूप उसे कोयला श्रमिकों पर भी लागू करना पड़ेगा। इसके साथ ही फैसला लिया गया कि अब से अधिकारियों के साथ कोयला उद्योग के किसी भी फोरम में कोई भी श्रमिक संगठन प्रतिनिधि भाग नहीं लेगा।
गौरतलब है कि जबलपुर हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अटकलें हैं कि सितंबर महीने में कोल इंडिया कर्मियों को पुराने वेतनमान के अनुसार वेतन दिया जायेगा। वहीं हाईकोर्ट ने डीपीई से भी जानकारी मांगी है कि समझौते में डीपीई गाइलाइन का उल्लंधन हुआ है या नहीं।