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Coal Mafia Lala को नहीं मिली अग्रिम जमानत

बंगाल मिरर, एस सिंह : ( Coal Mafia Lala ) बांकुड़ा जिला न्यायालय ने एक बार फिर अनूप माजी उर्फ ​​लाला की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. 2017 में लाला के खिलाफ अवैध कोयला खनन समेत कई आरोपों में केस दर्ज किया गया था. आज जब लाला के वकील ने बांकुड़ा जिला कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दी तो कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी।

file photo

 कोर्ट सूत्रों के मुताबिक, 15 जुलाई 2017 को बांकुड़ा के मेजिया ब्लॉक के कालिकापुर गांव के रहने वाले कालिदास बंद्योपाध्याय ने बांकुड़ा जिला अदालत में अनुप माजी उर्फ ​​लाला के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. कोर्ट के आदेश पर मेजिया थाना पुलिस ने जांच शुरू की. जांच के बाद मेजिया पुलिस ने 2021 में कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। 

आरोप पत्र में लाला पर भारतीय दंड संहिता की धारा 379, 411, 413, 414, 402, 120बी, कोयला खदान राष्ट्रीयकृत अधिनियम की धारा 30(2) और भारतीय विस्फोटक अधिनियम की धारा 9(बी) के तहत आरोप लगाए गए थे। फिर 10 सितंबर 2021 को जब लाला के वकील ने बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी तो कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी. उसी साल 22 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई से पहले लाला के वकील ने नोट प्रेस किया लाला के वकील ने बुधवार को दोबारा बांकुड़ा जिला अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी दी. कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी.

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