Asansol : सिरप तस्करी में दोषी 14 साल की सजा
बंगाल मिरर, एस सिंह , आसनसोल: फेंसिडिल सिरप तस्करी करने में दोषी साबित हुए ट्रक चालक को आसनसोल कोर्ट में सजा सुनाई गई। सिरप तस्करी के मुख्य आरोपी अब्दुल रहमान रुबेल को 14 साल की सश्रम कारावास तथा 1 लाख 20 हजार जुर्माने की सजा दी गई। जुर्मान न देने पर 1 साल से अतिरिक्त कारावास की सजा होगी। आसनसोल जिला अदालत एनडीपीएस विशेष कोर्ट के न्यायाधीश श्रीमयी कुंडू ने या फैसला सुनाया।
राज्य पुलिस की एसटीएफ ने बीते 21 सितम्बर 2021 कुल्टी के कल्याणेश्वरी सब स्टेशन के पास एक ट्रक को रोककर 5000 बोतल फेंसिडिल सिरप जब्त किया गया था जिसके आधार पर मुर्शिदाबाद के मो. अब्दुल रहमान पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला हुआ था। दो साल तक मामले की सुनवाई के बाद सबूतों और गवाहों के आधार पर गुरुवार को आसनसोल में सजा की घोषणा की गई । मामले में सरकारी वकील सोमनाथ चट्टराज थे। वही दोषी के वकील गुरप्रीत सिंह ने कहा कि उनके मुवक्किल हाईकोर्ट में अपील करेंगे।