ASANSOL CBI COURT ECL कर्मी रिश्वतखोरी में दोषी साबित, सजा
शिकायतकर्ता को मौत के बाद मिला न्याय
बंगाल मिरर, एस सिंह,आसनसोल : ईसीएल में नवनियुक्त कर्मी से रिश्वत लेने के मामले में आसनसोल सीबीआई विशेष अदालत के न्यायाधीश राजेश चक्रवर्ती ने ईसीएल कर्मी संदीप साधु को दोषी पाया और 10 साल जेल तथा 50,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। करीब 6 साल तक मामला चला। इस मामले में दो और आरोपी थे लेकिन वह बाद में बरी हो गए ।
सीबीआई सूत्रों के अनुसार, आसनसोल नॉर्थ थाना अंतर्गत काखोया गांव निवासी संदीप साधु ईसीएल मुख्यालय सांकतोड़िया के डिस्पैच विभाग का कर्मी है। उसे पर आरोप लगा था कि उड़ीसा के झारसुगुड़ा के युवक अजय दास से नौकरी ज्वाइन करने से पहले एक लाख की रिश्वत मांगी थी । अजय ने सीबीआई को इसकी सूचना दी इसके बाद जाल बिछाकर संदीप पर सीबीआई ने कार्रवाई की थी । हालांकि अजय की बाद में मौत हो गई।
मालूम हो कि आसनसोल सीबीआई कोर्ट में कुल 13 गवाहों ने गवाही दी थी।
सीबीआई ने तीनों आरोपियों के खिलाफ पीसी एक्ट की धारा 7/8, 13(1)(डी), आर/डब्ल्यू 13/2 और भारतीय दंड संहिता की 120/बी के तहत मामला दर्ज किया।
सीबीआई के वकील राकेश कुमार सिंह ने बंगाल मिरर को बताया कि ईसीएल के इस कर्मचारी को 3 मई 2018 को 50 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था। फिर आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित किया गया। संदीप साधु के अधिवक्ता का कहना है कि वह इस फैसले के विरोध में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे।