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गौ तस्करी के मामले में सीबीआई ने किए कई खुलासे

14 दिन की रिमांड पर आरोपित कमांडेंट

बंगाल मिरर, एस सिंह, क्राइम रिपोर्टर, आसनसोल :

आसनसोल भारत बांग्लादेश सीमा पर गौ तस्करी एवं गौ तस्करों से संपर्क रखने के आरोप में कोलकाता सीबीआई ने सीमा सुरक्षा बल के कमांडेंट सतीश कुमार को बीती रात सीबीआई के गिरफ्तार कर उनहे कड़ी सुरक्षा के बीच बुधवार को आसनसोल सीबीआई अदालत में पेश कर 14 दिनों की सीबीआई रिमांड की माँग की । सीबीआई कोर्ट जज जयश्री बनर्जी ने दोनों पक्षों के सुनने के उपरांत आरोपित को 14 दिन के सीबीआई रिमांड पर भेजा । आरोपित को फिर 4 दिसंबर 2020 को आसनसोल सीबीआई अदालत में पेश किया जायेगा।

20000 गायों की नीलामी में गड़बड़ी का आरोप

गौ तस्करी के मामले में गिरफ्तार आरोपित बीएसएफ कमांडेंट सतीश कुमार के मामले में अभियोजन पक्ष की और से बहस करते हुए सीबीआई के वकील कालीचरण मिश्रा ने अदालत को बताया की 2015 के दिसंबर से दिसंबर 2017 तक आरोपित सतीश कुमार मालदह में बतौर सीमा सुरक्षा बल के कमांडेंट तैनात थे एवं उनके कार्यकाल में सीमा सुरक्षा बल ने 20 हज़ार गाय पकड़ा था। जिसे सीमा सुरक्षा बल ने कस्टम्स डिपार्टमेंट को सौंप दिया था ।

जिसे बाद में कस्टम्स डिपार्टमेंट ने जंगीपुर में नीलाम कर दिया था। सीबीआई ने आरोपित कमांडेंट सतीश कुमार पर आरोप लगाया कि उनके संपर्क कुख्यात गौ तस्कर एनामुल हक़ के साथ है । सीबीआई सूत्रों के मुताबिक कुख्यात गौ तस्कर एनामुल हक़ ने प्रत्येक गाय को सीमा पार कराने के लिए सीमा सुरक्षा बल को 2 हज़ार रूपया एवं कस्टम्स डिपार्टमेंट को 500 रुपया का भुगतान करता था ।

ससुर के अकाउंट में 12 करोड़ का संदिग्ध लेनदेन

सीबीआई सूत्रों के मुताबिक आरोपित सतीश कुमार का गौ तस्कर एनामुल हक़ से बहुत गहरा संपर्क था एवं आरोपित का बेटा गौ तस्कर एनामुल हक़ के कंपनी मेसर्स हक़ इंडस्ट्रीज में नौकरी भी करता था । जिसको गौ तस्कर एनामुल हक़ ने अपने तस्करी के कार्य में इस्तेमाल कर आरोपित के ससुर बादल कृष्णा सान्याल के बैंक अकाउंट में 12 करोड़ 80 लाख रुपया होने का भी सीबीआई ने अदालत को बताया। साथ ही साथ सीबीआई ने अदालत को बताया कि बादल कृष्ण सान्याल रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया के सेवानिवृत कर्मी है । 2018 में बादल कृष्णा सान्याल ने 12 करोड़ 80 लाख रुपया का जुर्माना भी आयकर बिभाग में भर दिया था।

इस मामले में सीबीआई के डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट सुसंता भट्टाचार्य ने आरोपित सतीश कुमार को बीती रात कोल्कता के निज़ाम पैलेस स्तिथ कार्यालय में गिरफ्तार किया था।


सीबीआई का मानना है की गौ तस्करी से मिले पैसे को आरोपित सतीश कुमार ने अपने पुत्र के माध्यम से अपने ससुर के अकाउंटइ जमा किया था फ़िलहाल आरोपित सतीश कुमार बतौर कमांडेंट दुर्ग में पोस्टेड है सीबीआई के सूत्रो के मुताबिक 6 अप्रैल 2018 को यह मामला सीबीआई ने सुरु किया था एवं आरोपित को कई बार बुलाने पर भी वह उनके कोलकाता ऑफिस पर हाज़िर नहीं हुआ। जबकि वह पिछले 32 दिन से छुट्टी लेकर गवाहों को धमका रहा था । इसलिए उसे 17 नवंबर 2020 को कोलकाता ऑफिस में पूछताछ के लिए बुलाया गया एवं उसे अरेस्ट किया गया ।

बचाव पक्ष ने बेकसूर होने का किया दावा

जबकि बचाव पक्ष की और से बहस करते हुए कोलकाता से आए वकील कुमार ज्योति तिवारी एवं आसनसोल अदालत के वकील शेखर चंद्र कुंडू ने बुधवार को सीबीआई अदालत में ज़ोरदार बहस की एवं अदालत को बताया की आरोपित ने कभी किसी ज़ब्ती सूची में हस्ताक्षर नहीं किया एवं वह बेकसूर है।

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