बिनय भगोड़ा घोषित, इनामुल को नहीं मिली जमानत
बंगाल मिरर, एस सिंह (क्राइम रिपोर्टर ), आसनसोल: भारत बांग्लादेश की सीमा पर गौ तस्करी मामला संख्या आरसीटी 19/20 में शानिवार को कुख्यात गौ तस्कर इनामुल हक को कड़ी सुरक्षा के आसनसोल सीबीआई अदालत में पेश किया गया । लेकिन बचाव पक्ष की ओर से कोई भी ज़मानत की अर्ज़ी अदालत में नही डाली गई । जबकि सीबीआई ने उनके ज़मानत का विरोध किया। अदालत ने पुनः इनामुल हक को आसनसोल जेल भेज दिया। उसकी अगली पेशी 1 मार्च 2021 को मुकर्रर किया।
दूसरी तरफ 19 फरवरी 2021 को गौ तस्करी मामले में लंबे समय से फरार चल रहे बिनय मिश्रा के खिलाफ सीबीआई ने भगोड़ा घोषित करने के लिए आसनसोल सीबीआई अदालत में 82 सीआरपीसी की अर्ज़ी लगाई थी। जिसे अदालत ने मंज़ूर कर बिनय मिश्रा के खिलाफ सीबीआई को निर्देश दिया कि बिनय मिश्रा को कानूनन भगोड़ा घोषित किया जा रहा है ।
इसके बाद सीबीआई ने राज्य भर में बिनय मिश्रा के चल अचल संपत्ति पर भगोड़ा घोषित करने की नोटिस चिपकाया । जिंसमे कोलकाता में बिनय मिश्रा के फ्लैट एवंग मकान पर भी सीबीआई ने नोटिस चिपकाकर उन्हे आसनसोल सीबीआई अदालत में 20 मार्च 2021 को हाज़िर होने का निर्देश दिया। नही तो उनके चल अचल संपत्ति की कुर्की ज़ब्ती भी की जा सकती है । सीबीआई को अंदेशा है कि बिनय मिश्रा के पास 3 पास पोर्ट है एवंग वह बांग्लादेश बॉर्डर पर करके कही मिडिल ईस्ट सिंगापुर जर्मनी अथवा दुबई में छुपा बैठा है। इंटरपोल की मदद से जल्द ही सीबीआई बिनय मिश्रा को दबोचने के लिए सुरक्षा एजेंसी से सहयोग ले रही है।