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शिक्षक भर्ती प्रक्रिया फिर कानूनी पचड़े में फंसी

बंगाल मिरर, राज्य ब्यूरो, कोलकाता :  शिक्षक भर्ती प्रक्रिया एक बार फिर कानूनी पचड़े में फंस गई है। भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देते हुए कई मामले अदालत में दायर किए गए थे। इसी के आधार पर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने उच्च प्राथमिक की नियुक्ति पर फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी है।

हालांकि एक दिन पहले प्राथमिक शिक्षा बोर्ड ने कहा था कि पूजा से पहले भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। लेकिन कोर्ट के आदेश से 14 हजार 339 पदों पर नियुक्ति रोक दी गई थी. मामले की अगली सुनवाई नौ जुलाई को होगी।साक्षात्कार की सूची मंगलवार को प्राथमिक शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई। लेकिन वादी ने शिकायत की कि साक्षात्कार की सूची बनाने में अनियमितता बरती गई। साक्षात्कार के लिए कॉलों की न्यूनतम संख्या की साइट पर कोई उल्लेख नहीं है। वादी के वकील फिरदौस शमीम ने कहा, ‘नियमानुसार भर्ती नहीं की जा रही है। ज्यादा अंक आने के बाद भी कई लोगों के पास इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आ रहे हैं।’

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इसलिए न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने नियुक्ति को स्थगित कर दिया। स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) बुधवार दोपहर आपात बैठक कर रहा है। अगले फैसले पर वहां चर्चा होगी।राज्य में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक की भर्ती कानूनी मुद्दों के कारण कई वर्षों से रुकी हुई है। 21 जून को, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य सरकार पूजा से पहले प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों, 24,000 शिक्षकों की नियुक्ति करेगी। पूजा के बाद अन्य 6,000 शिक्षकों को लिया जाएगा। बोर्ड ने मंगलवार को इंटरव्यू की लिस्ट जारी की। कहा जाता है कि योग्यता के अनुसार योग्यता के आधार पर पास होने वाले सभी को नियुक्ति पत्र मिलेगा. लेकिन रात होते ही भर्ती प्रक्रिया फिर अटक गई।

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