अब जाम छलकाने पर रहेगी पैनी नजर, मधुशाला के चप्पे-चप्पे पर रहेगी सीधी निगरानी
बंगाल मिरर, कोलकाता ः अब राज्य के बारों(मधुशालाओं) पर राज्य सरकार की नजर है. निर्धारित समय के बाद भी बार खुला रहने की लगातार शिकायतें आ रही थी। ऐसे में इस बार पश्चिम बंगाल सरकार के आबकारी विभाग ने सभी बार के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया. इस तरह के निर्देश कानून-व्यवस्था के हित में दिए गए हैं। राज्य सरकार ने इससे पहले बारों में सीसीटीवी लगाने के आदेश दिए थे। हालांकि, इस बार सीसीटीवी कैमरों को आईपी और जीपीएस को जोड़ने के लिए कहा गया है, ताकि आबकारी अधिकारी अपने कार्यालयों में बैठकर सीधे बार के अंदर फुटेज प्राप्त कर सकें.
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कोलकाता आबकारी विभाग के एक अधिकारी ने नई गाइडलाइंस के बारे में बताया, ”विभिन्न जिलों से खबर आई है कि तय समय के बाद भी बारें खुली हैं.” कई अप्रिय घटनाएं हो रही हैं। लेकिन फुटेज नहीं होने के कारण कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसलिए यह पहली बार है जब सीसीटीवी कैमरों को जीपीएस सिस्टम लगाने के लिए कहा गया है।”
राज्य के आबकारी विभाग ने सभी बार के लिए गाइडलाइंस जारी की. सभी निर्देशों को अगले दो सप्ताह के भीतर लागू करने को कहा गया है। दिशानिर्देशों में कहा गया है कि सभी लाइसेंस प्राप्त बार और बार के विस्तारित हिस्सों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए। कैमरा इस तरह लगाया जाना चाहिए कि पूरा काउंटर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हो। सिर्फ वीडियो फुटेज ही काफी नहीं है। बातचीत सुनी जानी चाहिए।राज्य ने बार के प्रवेश और निकास द्वार, बार के अंदर और बाहर के पूरे हिस्से को सीसीटीवी के दायरे में लाने का निर्देश दिया है। शाम को बार खुलने के एक घंटे पहले से लेकर सुबह चार बजे तक सीसीटीवी कैमरे लगाने को कहा गया है. बार को भी निर्देश दिया गया है कि वे उन दिनों की फुटेज रिकॉर्ड करें जब शराब नहीं परोसी जाएगी। रिकॉर्डिंग के बाद 30 दिनों तक फुटेज को नष्ट नहीं किया जा सकता है।
इतना ही नहीं, राज्य ने सीसीटीवी कैमरों की गुणवत्ता भी तय की है। कहा गया है कि हाई डेफिनिशन रिजॉल्यूशन के सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं ताकि बार के अंदर का नजारा साफ तौर पर कैद हो सके। कम से कम 25 फ्रेम प्रति सेकेंड होना चाहिए। कम से कम 7 दिनों का बैकअप लें और यदि आवश्यक हो तो इसे आबकारी विभाग को सौंप दें। आबकारी विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि सीसीटीवी कैमरों में जो तकनीक होगी वह आईपी पर निर्भर होनी चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर इसे ऑनलाइन लाइव वीडियो के रूप में आबकारी विभाग को दिया जा सके.