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मासूम की सुई चुभाकर हत्या, मां और प्रेमी दोषी, फांसी की सजा दी कोर्ट ने

बंगाल मिरर, एस सिंह(क्राइम रिपोर्टर) : पुरुलिया जिले के बहुचर्चित सूइ कांड में बच्ची की हत्या के आरोप में बच्ची की मां और उसके प्रेमी को अदालत ने दोषी मानते हुये फांसी की सजा सुनाई। चार साल पहले हुए इस लोमहर्षक कांड में पुरुलिया की मंगला गोस्वामी एवं उसके प्रेमी सनातन गोस्वामी ठाकुर को पुलिस ने गिरफ्तार किया था।  साढ़े तीन साल की बच्ची उनके ‘प्यार’ की ‘बाधा’ बन रही थी। इसलिए मां और उसके ‘प्रेमी ने उसे हटाने का फैसला किया।   पुरुलिया सुई केस मेंमृत बच्ची  की मां और उसके ‘बॉयफ्रेंड’ को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है. पुरुलिया में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने शनिवार को एक बच्ची को सुई से मारने की साजिश में दो लोगों को दोषी ठहराया। लोक अभियोजक के अनुरोध पर सोमवार को मामले में फैसले पर रोक लगा दी गई। मंगलवार को कोर्ट ने बच्चे की मां मंगला गोस्वामी और उसके ‘बॉयफ्रेंड’ सनातन गोस्वामी ठाकुर को फांसी देने का आदेश दिया.


11 जुलाई 2017 को मंगला ने अपनी साढ़े तीन साल की बेटी को बुखार और सर्दी-खांसी के लक्षणों के साथ पुरुलिया सदर अस्पताल में भर्ती कराया था. डॉक्टरों ने कहा कि उस समय बच्चे के शरीर पर कई घाव और खरोंच के निशान थे। उन्होंने यहां तक ​​कहा कि बच्ची के निचले हिस्से पर खून के धब्बे थे। घाव के कारण का पता लगाने के लिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया और एक्स-रे में उसके शरीर के अंदर सात सुइयां पायी गईं। यह पूछने पर कि सुई कैसे बंधी, मंगला को कोई अच्छा जवाब नहीं मिला। बाद में उसने दावा किया कि वह पूर्व होमगार्ड सनातन की नौकरानी थी। सनातन ने बेटी पर ‘अत्याचार’ किया है।  मंगलवार को कोर्ट में फांसी की सजा पर सुनवाई के बाद सनातन पूरी तरह खामोश था. हालांकि मंगला बार-बार रही है कि वह निर्दोष हैं।

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