ASANSOL

Asansol में दुष्कर्मी को 3 साल की सजा

बंगाल मिरर, एस सिंह 🙁 Asansol News Live Today ) पांच साल की बच्ची का यौन उत्पीड़न करने के मामले में दोषी करार दिये गये युवक को तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। आसनसोल कोर्ट के एडीजे ( अतिरिक्त जिला न्यायाधीश) (दो) शरण्य सेन प्रसाद ने शुक्रवार को करीब दो साल तक मामले की सुनवाई के बाद सजा का ऐलान किया। दोषी ठहराया गया युवक आसनसोल दक्षिण थाना उषाग्राम के ग्वालापाड़ा निवासी बापी स्वर्णकार है। न्यायाधीश ने दोषी युवक को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और पाक्सो अधिनियम की धारा आठ के तहत तीन साल के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये के जुर्माने का भुगतान करने का आदेश दिया। जज ने सजा पाए युवक को जुर्माने की राशि नहीं चुकाने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया।

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 इस मामले में लोक अभियोजक (पीपी) तृष्णा राय ने को बताया कि आसनसोल के उषाग्राम के ग्वालापाड़ा इलाके में एक महिला के घर बापी स्वर्णकार और पड़ोस में 5 साल की बच्ची अपने परिवार के साथ किराए पर रहते थे। 29 अक्टूबर 2020 को दोपहर में बच्ची घर के सामने खेल रही थी। उस समय बापी स्वर्णकार अपने पड़ोसी की पांच साल की बच्ची को घसीटकर एक गली में ले गया। वहां उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया। बाद में परिजनों को इसकी जानकारी हुई। घटना की जानकारी होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। बच्ची की मां ने पूरी घटना की सूचना आसनसोल दक्षिण पुलिस स्टेशन को दी. पुलिस ने आसनसोल जिला अस्पताल में बच्ची का मेडिकल जांच कराया और आरोपित युवक को गिरफ्तार कर लिया। भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और पोक्सो अधिनियम की धारा 8 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई । 

इस मामले में कुल सात गवाहों ने गवाही दी। शुक्रवार को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (2) शरण सेन प्रसाद ने आरोपी बापी स्वर्णकार को सजा सुनाई। साथ ही कानूनी सहायता सेवा की ओर से बच्ची के परिवार को 50 हजार रुपये देने का भी आदेश दिया है।  गौरतलब है कि दोषी करार दिया गया बापी स्वर्णकार करीब दो साल से जेल में हैं। उसे जमानत नहीं मिली थी। उसे जेल में रखकर ही इस मामले की सुनवाई चल रही थी।

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