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IRCTC : ट्रेन में पानी की बोतल का 5 रुपये अधिक लेना पड़ा भारी

ठेकेदार पर ठोंका एक लाख का जुर्माना

बंगाल मिरर, विशेष संवाददाता :  ट्रेन में रेलयात्रियों से खानपान की अधिक कीमत वसूलने के आरोप लगातार लगते रहे हैं। अक्सर इसकी शिकायतें मिलने के बाद रेलवे ने इस पर नकेल कसने के लिए विभिन्न कदम भी उठाये हैं। इसके बावजूद कुछ ठेकेदार या वेंडर सचेत नहीं हो रहे है। ऐसी घटना सामने आई है।  रेलयात्रियों से पानी की बोतल की अधिकतम कीमत (MRP) से 5 रुपये अधिक वसूलने के आरोप में रेलवे ने IRTC के एक ठेकेदार पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. घटना अंबाला मंडल की है।

एक यात्री ने आईआरटीसी के खिलाफ शिकायत की कि एमआरपी से 5 रुपये अतिरिक्त क्यों लिया गया। उसके बाद रेलवे ने ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक लखनऊ-चंडीगढ़-लखनऊ (12231/32) ट्रेन में एक यात्री के साथ ऐसी घटना हुई है. आईआरटीसी ने 1 दिसंबर को उत्तर प्रदेश में एक ठेकेदार को ठेका दिया था। यह सौदा 17 दिसंबर को समाप्त होने वाला है।

उस रिपोर्ट के मुताबिक शिवम भट्ट नाम का शख्स बीते गुरुवार को चंडीगढ़ से शाहजहांपुर जा रहा था. उन्होंने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट कर रेलवे से शिकायत की कि दिनेश नाम के शख्स ने उनसे एक पानी की बोतल के लिए 15 रुपये की जगह 20 रुपये वसूले. लेकिन बोतल पर एमआरपी 15 रुपए लिखी थी।

शिवम की शिकायत मिलने के बाद दिनेश के मैनेजर रविकुमार को भारतीय रेलवे की धारा 144 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। IRTC ने मंडल रेल प्रबंधक मनदीप भाटिया को ठेकेदार पर जुर्माना लगाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि ठेकेदार के लाइसेंस और जानकारी की जांच के बाद एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इस बारे में आईआरटीसी के क्षेत्रीय प्रबंधक को सूचित कर दिया गया है।

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