Chaitali Tiwari को भगदड़ कांड में हाईकोर्ट से राहत, मगर दिया यह निर्देश भी
बंगाल मिरर, एस सिंह : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कंबल कांड में भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी की पत्नी चैताली तिवारी को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया। संरक्षण अवधि 3 सप्ताह की है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि चैताली को इस घटना की जांच में पूरा सहयोग करना चाहिए।














चैताली से पूछताछ के दौरान पुलिस को उनके घर से दो बार खाली हाथ लौटना पड़ा। गुरुवार को भी देखने में आया कि घर में ताला लगा हुआ है। इस बीच जितेन्द्र सुरक्षा की मांग को लेकर पहले ही कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके थे। उस मामले में हाईकोर्ट ने गुरुवार को 3 हफ्ते की प्रोटेक्शन दी। इस अवधि के दौरान चैताली चाहें तो अग्रिम जमानत के लिए भी आवेदन कर सकती हैं।
पुलिस ने जितेंद्र की पत्नी से घर में पूछताछ का नोटिस जारी किया है. नोटिस खारिज करने के लिए कोर्ट में अर्जी दी गई थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस जय सेनगुप्ता ने सवाल किया, ”क्या चैताली के खिलाफ नोटिस खारिज करने का मामला ही मान लिया जाना चाहिए?” कंबल कांड के चलते पुलिस इस मामले में चैताली को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। लेकिन जांच के लिए उससे पूछताछ की जा सकती है। अदालत ने आदेश दिया कि पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर ही चैताली को पेश होना होगा।
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