ASANSOL-BURNPUR

EPF 95 पेंशन स्कीम की टेंशन दूर करने के लिए बर्नपुर मिडटाउन क्लब में सम्मेलन

बंगाल मिरर, एस सिंह, बर्नपुर : बर्नपुर मिड्टाउन क्लब द्वारा नए पेंशन स्कीम ” EPF 95″ के लिए एक सम्मेलन का आयोजन क्लब परिसर में किया। क्षेत्रीय कमिश्नर पीएफ श्री अजय कुमार सिंह एवम सुधीर रंजन मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित थे, उन्होंने पेंशन स्कीम की विस्तृत जानकारी सभी के समक्ष रखी ।कार्यक्रम में लगभग सेल आईएसपी के 700 से अधिक कर्मी एवम भूतपूर्व कर्मी मौजूद रहे।


क्लब सचिव श्रीकांत शाह ने बताया ईपीएफ 95 पेंशन के तहत सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार कई नए लाभदायक बदलाव किए गए है, इसी से संबंधित जानकारी एवम जागरूकता कार्यक्रम क्लब कमिटी द्वारा सेल आईएसपी के कर्मियो के भलाई के उद्देश्य से किया गया।
कार्यक्रम में सेल आईएसपी के सहायक मुख्य महाप्रबंधक दुर्गेश कुमार, ट्रेड यूनियन से बिजॉय सिंह, अजॉय रॉय, क्लब सचिव श्रीकांत शाह, विवेकानंद कुमार, गौरव रंजन, अचिंत्य माझी, मानस नायक, संजय सिंह आदि उपस्थित थे।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड-सेल प्रबंधन ने ईपीएस-95 के पेंशन के लिए संयुक्त विकल्प का फॉर्म भरने का सर्कुलर जारी कर दिया है। बकायदा, नोडल आफिसर तक मनोनित कर दिए गए हैं। आवेदन 18 फरवरी तक जमा करने की तारीख तय की गई है। इसके बाद 24 फरवरी को सेल प्रबंधन सारे डाक्यूमेंट को ईपीएफओ के पास जमा करेगा। इसलिए नोडल अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है।

इस्को स्टील प्लांट: देबाशीष सुर-एजीएम फाइनेंस। (पता:फाइनल सेटेलमेंट सेल, टाउन सर्विस बिल्डिंग।)
अलॉय स्टील प्लांट: सरमिष्ठा दत्ता-सीनियर मैनेजर पीएंडए। (पता:इस्पात भवन)

दुर्गापुर स्टील प्लांट: मोहम्मद अनवर उल्लाह-जीएम सीएंडआईटी, अमल भट्‌टाचार्या-डीजीएम पर्सनल, संदीप सेन गुप्ता-डीजीएम एफएंडए। (पता: टीए बिल्डिंग रूम-106)


राउरकेला स्टील प्लांट: ज्ञान रंजन दास-जीएम सीएंडटीएम। (पता:प्रशासनिक भवन कैंटीन बिल्डिंग)
बोकारो स्टील प्लांट: सोनी सिंह-जीएम पर्सनल नॉन वर्क्स सर्विस। (पता:पर्सनल सर्विस प्रशासनिक भवन।)

भिलाई स्टील प्लांट: समीर गुप्ता-जीएम सीएंडआइटी, राजेश गोविंदन-डीजीएम एफएंडए, तुषार राय चौधरी-सीनियर मैनेजर एचआरआइएस। (पता: आरटीआई आफिस रूम-11 ई सेकेंड फ्लोर, इस्पात भवन।)

विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट: नवीन राहुल-सीनियर मैनेजर पर्सनल। (पता:सेल-वीआइएसएल न्यू टाउन)
सेंट्रल मार्केटिंग आर्गनाइजेशन: रजत सरकार-जीएम इंचार्ज पीएंडए। (पता:इस्पात भवन।)
कारपोरेट आफिस: आशु सिंह-मैनेजर पर्सनल। (पता: 3 फ्लोर, इस्पात भवन)
रांची यूनिट: सोमनाथ मित्रा-जीएम सीएंडआइटी। (पता:आरडीसीआइएस, सेल-पीओ)


सेंट्रल कोल सप्लाई आर्गनाइजेशन: संतोष कुमार कर-सीनियर मैनेजर एफएंडए। (पता:सेल सीसीएसओ, सरायढेला)
इंवायरमेंट मैनेजमेंट डिविजन: बसाबी सेन-एजीएम, इएमडी। (पता:सेल हाउस, 50 जवाहर लाल नेहरू रोड, 3 फ्लोर कोलकाता।)
सेल रिफ्रेक्ट्री यूनिट: काशी नाथ गोरई-सीनियर मैनेजर, एफएंडए। (पता:एसआरयू इंडिरा मार्ग, सेक्टर-4 बोकारो।)
कोलरीज डिविजन: अजय कुमार सिंह-एजीएम पीएंडए, आइआर-सीडी चासनाला। (पता:पर्सनल डिपार्टमेंट, सेंट्रल आफिस, चासनाला धनबाद।)
चंद्रपुर फेरो अलॉय प्लांट: पीपी पजय-मैनेजर, पर्सनल। (पता:सेल सीएफपी, चंद्रपुर महाराष्ट्र)

ईपीएफ 95 और सर्कुलर की यह बातें भी जानें



-2020 के डब्ल्यूपी संख्या 5424 में मद्रास के माननीय उच्च न्यायालय ने 25.01.2023 को कहा है कि नियोक्ता को कर्मचारियों के साथ संयुक्त विकल्प का प्रयोग करने के लिए भविष्य निधि विभाग से किसी भी परिपत्र की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है और पीएफ विभाग सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा को ध्यान में रखें।
-सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय 04.11.2022 में दी गई समय-सीमा के अनुपालन एवं पालन में विकल्प मांगा जा रहा है। हालांकि, ईपीएफओ द्वारा इस संबंध में किसी और विकास/संशोधन के मामले में, उपरोक्त प्रक्रिया को तदनुसार संशोधित किया जाएगा।

-पात्र सदस्यों को इसका पालन करना होगा। सेवारत कर्मचारियों के लिए, सेल पीएफ ट्रस्ट द्वारा ईपीएफओ को अंशदान का हस्तांतरण ईपीएफओ से विस्तृत दिशा-निर्देश प्राप्त होने के बाद तय किया जाएगा। प्राप्त होने के बाद तय किया जाएगा।


-यह स्पष्ट किया गया है कि वर्तमान में देय किसी बकाया/बढ़ी हुई पेंशन का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, केवल संयुक्त विकल्प फॉर्म जमा करने का अर्थ यह नहीं है कि कर्मचारी/पूर्व कर्मचारी ईपीएस-95 के लिए नियोक्ता के योगदान से वास्तविक वेतन/मजदूरी पर बढ़ी हुई पेंशन के हकदार होंगे। यह ईपीएफओ के अनुपालन और/या किसी न्यायिक घोषणा/सांविधिक घोषणा के अधीन होगा।
-इसके अलावा, ईपीएफओ द्वारा किसी भी कारण से, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, पेंशन में वृद्धि नहीं करने की स्थिति में सेल कोई जिम्मेदारी या दायित्व नहीं लेगा। इस मामले में ईपीएफओ का निर्णय अंतिम होगा।


-बढ़ी हुई पेंशन का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों/पूर्व कर्मचारियों के लिए भुगतान के तौर-तरीकों को इस संबंध में ईपीएफओ से सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त होने के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा।
-ईपीएस-95 में स्पष्टीकरण/संशोधन के संबंध में विवरण समय-समय पर सेल की वेबसाइट/सेल ईपीएस-95 पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा और सभी संबंधितों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी अन्य अपडेट के लिए सेल की वेबसाइट/सेल ईपीएस-95 पोर्टल देखें।
-इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

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