Asansol कंबल कांड में 2 महीने बाद हाईकोर्ट से सशर्त बेल
बंगाल मिरर, एस सिंह 🙁 Asansol News In Hindi ) Asansol कंबल कांड को लेकर हाईकोर्ट में गिरफ्तार आरोपियों को दो महीने बाद सशर्त जमानत मिली। गौरतलब है कि आसनसोल उत्तर थाना अंतर्गत आर के डंगाल में कंबल वितरण के दौरान हुए भगदड़ में 3 लोगों की मौत के मामले को लेकर गैर इरादतन हत्या समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में अब तक 8 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं गिरफ्तार आरोपी फिलहाल आसनसोल जेल में बंद है। आरोपियों की अग्रिम जमानत के लिए हाई कोर्ट में मामला दायर किया गया था याचिकाकर्ता अर्थात, 1) सौरव कुशवाहा, 2) संजय यादव, 3) बिशु रजक, 4) बिनय तिवारी, 5) रामबाबू सिंह @ बंटी सिंह और 6) पिंटू शर्मा @ चिंटू द्वारा मामला दायर किया गया है जिसकी सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने आरोपितों की सशर्त जमानत मंजूर की।



सभी को 10- 10,000/- रुपये के मुचलके तथा सशर्त जमानत पर रिहा किया गया कि वे मामले की सुनवाई जब पश्चिम बर्द्धमान जिला कोर्ट में होगी वह लोग सीजेएम के सामने पेश होंगे। अगले आदेश तक सुनवाई की हर तारीख पर ट्रायल कोर्ट और गवाहों को डराना-धमकाना या किसी भी तरह से सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेगा।
यदि याचिकाकर्ता बिना किसी न्यायोचित कारण के विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहते हैं, तो पश्चिम बर्द्धमान जिला न्यायालय इस न्यायालय को आगे संदर्भ दिए बिना कानून के अनुसार उनकी जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।
आपको बता दें कि 14 दिसंबर को आसनसोल के रेलपार इलाके केआर के डंगाल में शुभेंदु अधिकारी के कंबल वितरण कार्यक्रम के दौरान हुई भगदड़ में 3 की मौत हो गई थी। जिनमें एक 12 साल की किशोरी भी थी। इसके बाद पुलिस द्वारा 6 भाजपा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था और चैताली तिवारी और जितेंद्र तिवारी के खिलाफ भी एफ आई आर दर्ज किया गया था।
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