ASANSOL

Chaitali Tiwari समेत अन्य आरोपियों को हाईकोर्ट से झटका !

बंगाल मिरर, एस सिंह, आसनसोल : ( Asansol Stampede ) कंबल वितरण के दौरान भगदड़ मामले में आसनसोल के पूर्व मेयर बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी ( Jitendra Tiwari ) की पत्नी चैताली तिवारी ( Chaitali Tiwari ) समेत अन्य आरोपियों को कलकत्ता हाई कोर्ट ( Calcutta Highcourt ) ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है. न्यायमूर्ति देवांशु बसाक की खंडपीठ ने गुरुवार को चैताली तिवारी, जितेन्द्र तिवारी समेत अन्य आरोपित की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। वहीं अब निगाहें इस पर टिकी है कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है। इस मामले में अब तक कुल आठ लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। जिसमें से छह को सशर्त जमानत मिली है। 

file photo

गौरतलब है कि विगत 14 दिसंबर को आसनसोल में शिवचर्चा व कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर राज्य के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी और आसनसोल में नेता प्रतिपक्ष चैताली तिवारी समेत अन्य उपस्थित थे। वहीं हादसा हो गया। शुभेंदु कई कंबल बांटने के बाद कार्यक्रम से चले गए। इसके बाद कंबल लेने की होड़ मच गई। 3 लोगों की कुचलकर मौत हो गई। कई लोग घायल हो गए।

इसके साथ ही प्रदेश की राजनीति में सरगर्मी शुरू हो गई। क्योंकि पुलिस प्रशासन के मुताबिक उस आयोजन के लिए प्रशासन से कोई लिखित अनुमति नहीं ली गई थी. उसके बाद इस घटना में मुकदमा दर्ज किया गया था। मृतक झाली बाउरी के पुत्र सुखेन ने आसनसोल नॉर्थ थाने में शिकायत की थी। पुलिस ने उस शिकायत के आधार पर 6 लोगों को गिरफ्तार किया । उस घटना के मद्देनजर चैताली सहित 3 पार्षदों के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई गई थी।

मामले के चलते पुलिस 19 दिसंबर को जितेन्द्र तिवारी के फ्लैट पर गई और नोटिस  दिया।  पुलिस ने घर में जाकर देखा तो ताला बार-बार लटका हुआ मिला। इसके बाद हाई कोर्ट ने 22 दिसंबर को चैताली की अर्जी को स्वीकार करते हुए उन्हें अंतरिम संरक्षण दे दिया। उन्हें जांच में सहयोग करने का भी आदेश दिया गया है। लेकिन 10 फरवरी को एक याचिका के बाद, कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने राज्य पुलिस को चैताली की जांच करने का आदेश दिया।

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