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Enemy Property : सरकार ने शुरू की नीलामी की तैयारी, जानें क्या होती है एनिमी प्रॉपर्टी ?

पूरे देश में ऐसी 12,611 संपत्तियां हैं, जिनकी कीमत एक लाख करोड़ रुपए से अधिक आंकी गई

Enemy Property: सरकार ने शुरू की शत्रु संपत्तियों की नीलामी की तैयारी, जानें क्या होती है एनिमी प्रॉपर्टी? केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एनिमी प्रॉपर्टी के नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पूरे देश में ऐसी 12,611 संपत्तियां हैं, जिनकी कीमत एक लाख करोड़ रुपए से अधिक आंकी गई है। शत्रु संपत्तियां भारत के लिए शत्रु संपत्ति के संरक्षक (CEPI) में निहित है। सरकार ने अब तक शत्रु संपत्तियों में ज्यादातर चल संपत्ति जैसे शेयर और सोना के निपटान से 3,400 करोड़ रुपये से अधिक अर्जित किए हैं। एनिमी प्रॉपर्टी के निपटान के लिए दिशा-निर्देशों में संपत्तियों की बिक्री से पहले संबंधित जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त की मदद से शत्रु संपत्तियों को बेदखल करने की प्रक्रिया शुरू करने की आवश्यकता होती है।

Enemy Property : भारत में एनिमी प्रॉपर्टी का विवरण

भारत में ऐसी 12,611 संपत्तियां हैं, जिनकी कीमत 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है। इन 12,611 संपत्तियों में से 12,485 पाकिस्तानी नागरिकों से संबंधित हैं और 126 चीनी नागरिकों से संबंधित हैं। एनिमी प्रॉपर्टी की सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश (6,255 संपत्तियां) हैं। इसके बाद पश्चिम बंगाल (4,088 संपत्तियां), दिल्ली (659), गोवा (295), महाराष्ट्र (208), तेलंगाना (158), गुजरात (151), त्रिपुरा (105), बिहार (94), मध्य प्रदेश (94), छत्तीसगढ़ (78) और हरियाणा (71) आते हैं।

क्या है एनिमी प्रॉपर्टी?

एनिमी प्रॉपर्टी का मतलब किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं के स्वामित्व वाली संपत्ति से है, जिसे राज्य का ‘दुश्मन’ माना जाता है। इसमें आम तौर पर ऐसे व्यक्ति या संस्थाएं शामिल होती हैं जो नागरिक हैं या उन देशों के निवासी हैं जो भारत के साथ युद्ध में हैं या जिन्हें भारत की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए खतरा माना जाता है। शत्रु संपत्ति में रियल एस्टेट, भवन, भूमि, बैंक खाते, शेयर और अन्य संपत्ति शामिल हो सकती है। 1968 के शत्रु संपत्ति अधिनियम (2017 में संशोधित) के अनुसार, भारत में शत्रु संपत्ति के संरक्षक (सीईपीआई) के पास भारत में शत्रु संपत्तियों के संबंध में कुछ अधिकार हैं।

एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट : Enemy Property Act

भारत में एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट पहली बार 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के तुरंत बाद 1968 में लागू किया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य भारत के लिए शत्रु संपत्ति के अभिरक्षक में शत्रु संपत्ति निहित करने का प्रावधान करना था। कस्टोडियन सरकार की ओर से शत्रु संपत्ति के प्रबंधन और प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता है। शत्रु संपत्ति अधिनियम में पिछले कुछ वर्षों में कई संशोधन हुए हैं। इनमें सबसे अहम 2017 में किया गया संशोधन था। इस संशोधन ने कानूनी उत्तराधिकारियों को शत्रु संपत्ति पर उनके अधिकार से वंचित कर दिया। इस संशोधन ने अधिनियम के दायरे का भी विस्तार किया जिसमें न केवल उन व्यक्तियों की संपत्ति शामिल की गई जो शत्रु राज्यों से हैं, बल्कि उनके वंशजों या उत्तराधिकारियों की संपत्ति भी शामिल है, जो भारत के नागरिक हैं। इस संशोधन ने सरकार को शत्रु संपत्ति बेचने की भी अनुमति दी, जो पहले प्रतिबंधित थी।

नई अधिसूचना में क्या शामिल?

गृह मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक शत्रु संपत्तियों के निस्तारण के नियमों में बदलाव किया गया है। इन नियमों के अनुसार किसी भी संपत्ति को बेचने से पहले अब जिम्मेदार जिलाधिकारी या उपायुक्त की मदद से शत्रुतापूर्ण संपत्तियों को बेदखल करने की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। CEPI 100 करोड़ रुपये से कम और 1 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की किसी भी शत्रु संपत्ति का निपटान ई-नीलामी या केंद्र सरकार द्वारा परिभाषित किसी अन्य तरीके से और शत्रु संपत्ति निपटान समिति द्वारा निर्धारित मूल्य पर करेगा

ई-नीलामी प्लेटफॉर्म का होगा उपयोग

एक करोड़ रुपये से कम मूल्य की एनिमी प्रॉपर्टी के मामले में संरक्षक पहले कब्जा करने वाले को खरीदने की पेशकश करेगा और यदि इसे अस्वीकार कर दिया जाता है, तो शत्रु संपत्ति का निपटान गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा। 1 करोड़ रुपये और 100 करोड़ रुपये से कम मूल्य की शत्रु संपत्तियों का निपटान ई-नीलामी के जरिए किया जाएगा। सार्वजनिक उद्यम के ई-नीलामी प्लेटफॉर्म, मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड का उपयोग किया जाएगा।

सभी शत्रु संपत्तियों का किया जाएगा सर्वेक्षण

रक्षा संपदा महानिदेशालय के माध्यम से गृह मंत्रालय ने 20 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में शत्रु संपत्तियों का देशव्यापी निरीक्षण शुरू किया है। इस सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य इन संपत्तियों की पहचान करना, उनका पता लगाना और फिर उन्हें मुद्रीकृत करना है। सीईपीआई से मुख्य रूप से इस सर्वेक्षण में इन संपत्तियों की पहचान करने की उम्मीद है और डीजीडीई इन संपत्तियों की कीमतों का मूल्यांकन करने के लिए वर्तमान स्थिति का आकलन करेगा।

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