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Mamata Banerjee : बंगाल पुलिस किसी भी राज्य पुलिस से अधिक कुशल

जितना केंद्रीय बल मंगाना है मंगा ले लड़कर जीतेंगे : तृणमूल सुप्रीमो

बंगाल मिरर, कोलकाता : राज्य में पंचायत चुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती को लेकर कानूनी लड़ाई चल रही है. सुप्रीम कोर्ट ने सभी जिलों में केंद्रीय बलों की तैनाती के कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है. उस माहौल में मुख्यमंत्री और पुलिस मंत्री ममता बनर्जी ने राज्य पुलिस की तारीफ की थी। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को कहा, ”बंगाल पुलिस किसी भी राज्य पुलिस से अधिक कुशल है.” संयोग से, वह राज्य के पुलिस मंत्री भी हैं। हालांकि, गुरुवार को आयोग ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर 800 कंपनी फोर्स की मांग की।

मुख्यमंत्री गुरुवार को विपक्षी गठबंधन की बैठक के लिए पटना जा रही थी. एयरपोर्ट पर उनका सामना पत्रकारों से हुआ. वहां ममता बनर्जी ने राज्य पुलिस पर अपने भरोसे की बात कही. विपक्ष लगातार राज्य पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाता रहा है. इसीलिए वे शुरू से ही केंद्रीय बलों के साथ मतदान कराने की मांग करते रहे हैं. पंचायत चुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती को लेकर मुकदमेबाजी के माहौल में मुख्यमंत्री ने राज्य पुलिस पर अपने असीम विश्वास का संदेश दिया। हालाँकि, तृणमूल ने शुरू से कहा है कि उन्हें केंद्रीय बलों के साथ चुनाव कराने पर कोई आपत्ति नहीं है। इस बार मुख्यमंत्री को भी अपनी पुलिस पर भरोसा है।

राज्य में 8 जुलाई को पंचायत चुनाव होने हैं ।विपक्ष शुरू से ही केंद्रीय बलों के जरिए वोटिंग की मांग कर रहा है. पंचायत चुनाव के नामांकन चरण के आसपास राज्य के विभिन्न जिलों में जानमाल की हानि, रक्तपात, बमबारी और झड़प की घटनाएं हुई हैं। ऐसे में कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य के सभी जिलों में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया.। सबसे पहले राज्य चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा ने कहा कि कोर्ट के आदेश के मुताबिक कार्रवाई की जायेगी। लेकिन बाद में आयोग ने उस स्थिति को बदल दिया। राज्य और राज्य चुनाव आयोग हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट गए। पिछले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में राज्य और आयोग की याचिका खारिज कर हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा था। लेकिन फिर भी फोर्स को लेकर बहस खत्म नहीं हुई। आयोग ने कोर्ट के आदेश के बाद पंचायत चुनाव के लिए 22 जिलों के लिए केंद्रीय बलों की 22 कंपनियां मांगी थी। बुधवार को हाई कोर्ट ने आयोग को वह फोर्स मांगने पर फटकार लगाई थी। हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव के लिए कम से कम 82,000 केंद्रीय सेना के जवानों को राज्य में लाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने इस स्थिति में राज्य पुलिस की दक्षता पर जोर डाला।

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