ASANSOL

United Bank of India में फर्जीवाड़ा में कैशियर को सजा

बंगाल मिरर, एस सिंह, आसनसोल :  आसनसोल के एसीबी गोराई रोड इलाके में मौजूद यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का कैशियर होकर उस बैंक से 5,71,650 रुपये का फर्जीवाड़ा करने के मामले में आरोपी जयदीप बनर्जी को मंगलवार को आसनसोल कोर्ट के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश प्रथम कोर्ट के न्यायाधीश मनोज कुमार प्रसाद ने मामले पर सुनवाई करते हुए उसे छह महीने की कारावास की सजा सुनाई।  वहीं आरोपी पर पच्चीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। वहीं आरोपी अगर जुर्माना की राशि नहीं देता है तो उसे तीन माह के लिए अतिरिक्त सजा भी भुगतनी पड़ेगी। मामले मेंअभियोजन पक्ष से सरकारी पक्ष के प्रधान अधिवक्ता स्वराज चटर्जी ने  वकालत की।

मामले पर कुल नौ गवाहों की गवाही भी ली गई। वहीं बाद में आरोपी के स्तर से उक्त रुपयों को जमा भी करा दिया गया था। ज्ञात हो कि वर्ष 2010 के जनवरी माह 10 में आरोपित के खिलाफ इस मामले को लेकर आसनसोल साउथ थाना में शिकायत दर्ज कराया गया था। इन तमाम बिंदुओं पर अपना विचार विमर्श करते हुए अतिरिक्त जिला न्यायाधीश प्रथम मनोज कुमार प्रसाद ने आरोपी को दोषी करार करते हुए उसे छह महीने की कारावास की सजा सुनाई।

Leave a Reply