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अब ट्रकों में AC केबिन होगा अनिवार्य, सरकार ने मसौदा अधिसूचना की जारी

बंगाल मिरर, विशेष संवाददाता  : अब ट्रकों में AC केबिन अनिवार्य होगा। दरअसल इस संबंध में केंद्र सरकार ने ट्रकों के केबिन में एयर कंडीशनिंग (AC) सिस्टम को अनिवार्य करने के मसौदे की अधिसूचना जारी की है।

ट्रक ड्राइवरों के लिए राहत भरी खबर

वाकयी यह ट्रक ड्राइवरों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है, क्योंकि अभी तक ट्रक ड्राइवरों को अत्यधिक गर्मी की स्थिति में काम करने के लिए मजबूर किया जाता रहा है।    ट्रक चालक सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे में उनकी कामकाजी परिस्थितियों और मनोस्थिति से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ट्रकों के केबिन में एयर कंडीशनिंग (AC) सिस्टम को अनिवार्य करना जरूरी समझा है।

कब से लागू होगा नियम ?

यह नियम 01 जनवरी 2025 से केवल N-2 और N-3 श्रेणी के ट्रकों पर लागू होगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी मसौदा अधिसूचना में 01 जनवरी 2025 से निर्मित होने वाले एन-2 और एन-3 श्रेणियों से संबंधित मोटर वाहनों के केबिन में वातानुकूलित प्रणाली लगाने को अनिवार्य बना दिया गया है।

N-2 और N-3 श्रेणी के वाहनों के लिए है नियम

उल्लेखनीय है कि एन-2 श्रेणी के वाहन का कुल वजन 3500-12000 किलोग्राम के बीच होता है जबकि एन-3 श्रेणी के वाहन 12000 किलोग्राम से अधिक वजन के होते हैं।

हितधारकों से मांगे सुझाव

वातानुकूलित प्रणाली से युक्त केबिन के प्रदर्शन का समय-समय पर संशोधित आईएस 14618:2022 के अनुसार परीक्षण किया जाएगा। अधिसूचना जारी होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर हितधारकों से टिप्पणियां एवं सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। इन्हें comments-morth[at]gov[dot]in पर भेजा जा सकता है।

News Editor

Mr. Chandan | Senior News Editor Profile Mr. Chandan is a highly respected and seasoned Senior News Editor who brings over two decades (20+ years) of distinguished experience in the print media industry to the Bengal Mirror team. His extensive expertise is instrumental in upholding our commitment to quality, accuracy, and the #ThinkPositive journalistic standard.

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